कोरोना से मृत लोगों के आश्रित बच्चों की होगी मदद

जागरण संवाददाता औरैया उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में माह सितंबर

By JagranEdited By: Publish:Wed, 22 Sep 2021 11:31 PM (IST) Updated:Wed, 22 Sep 2021 11:31 PM (IST)
कोरोना से मृत लोगों के आश्रित बच्चों की होगी मदद
कोरोना से मृत लोगों के आश्रित बच्चों की होगी मदद

जागरण संवाददाता, औरैया: उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में माह सितंबर के एक्शन प्लान के अनुपालन में बिधूना तहसील के गांव मुंगिरया में शिविर आयोजित किया गया। इसमें जिनके माता-पिता की मृत्यु कोरोना से हुई है उनके बच्चों को लाभ दिया जाएगा। इसमें बाल सेवा योजना, अनुसूचित जाति के अधिकार, सीनियर सिटीजन के अधिकारों के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई। कोरोना काल में हुई मौतों ने आश्रितों के सामने तरह-तरह के संकट खड़े कर दिए थे।

जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा के आदेशानुसार आयोजित शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव दिवाकर कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत ऐसे बच्चों को लाभ दिया जाएगा जिनके माता-पिता की कोरोना से मृत्यु हो गई है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति के लोगों के साथ भेदभाव करता है तो वह एससी-एसटी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर सकता है। न्यायालय में विशेष रूप से एससी-एसटी कोर्ट की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में फैले वायरल, डेंगू, मलेरिया व बुखार से बचाव के लिए नियमित तौर पर गांव में एंटी लार्वा स्प्रे का छिड़काव कराने के लिए तहसीलदार को निर्देशित किया। कोविड-19 के तहत जारी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए। उन्होंने शिविर में मौजूद लोगों को सौ फीसद वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया। लेखपाल पंकज कुमार ने राजस्व विभाग में सरकार की लाभकारी योजनाएं जैसे-दुर्घटना बीमा, स्वामित्व व दैवीय आपदा से पीड़ित व्यक्तियों को त्वरित लाभ देने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। शिविर में एडीओ पुष्पा देवी, ग्राम प्रधान सुग्रीव कुमार, कार्यालय प्रभारी दिलीप कुमार, पीएलवी नीरज कुमार, कुलदीप कुमार सहित सैकड़ों ग्रामवासी मौजूद रहे।

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