कृष्णा मेडिकल सेंटर में नए मरीजों की भर्ती पर लगी रोक

जागरण संवाददाता औरैया एनटीपीसी दिबियापुर के सामने संचालित कृष्णा मेडिकल सेंटर में नए म

By JagranEdited By: Publish:Sat, 12 Jun 2021 11:31 PM (IST) Updated:Sat, 12 Jun 2021 11:31 PM (IST)
कृष्णा मेडिकल सेंटर में नए मरीजों की भर्ती पर लगी रोक
कृष्णा मेडिकल सेंटर में नए मरीजों की भर्ती पर लगी रोक

जागरण संवाददाता, औरैया: एनटीपीसी दिबियापुर के सामने संचालित कृष्णा मेडिकल सेंटर में नए मरीजों की भर्ती पर उच्च न्यायालय ने पंजाब नेशनल बैंक की एक रिट पर आदेश जारी कर रोक लगा दी है। साथ ही पुराने भर्ती मरीजों के डिस्चार्ज व रेफर करने के लिए समिति बनाई गई है। इससे पूर्व जिला मुख्य चिकित्साधिकारी ने नौ नवंबर 2020 को कृष्णा मेडिकल सेंटर का पंजीयन निलंबित कर चिकित्सीय कार्य करने से रोका था। फिर भी संचालक अपनी हठधर्मिता पर कायम रहकर सेंटर चलाते रहे थे।

कृष्णा मेडिकल सेंटर पर पंजाब नेशनल बैंक का 10 करोड़ रुपये ऋण बकाया चला आता है। जिसकी अदायगी न होने पर बैंक ने न्यायालय जिलाधिकारी के यहां सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत वाद दायर किया। जिसमें जिलाधिकारी ने 12 जुलाई 2019 को आदेश जारी कर कृष्णा मेडिकल सेंटर फफूंद रोड एनटीपीसी के सामने औरैया के संचालक डॉ. बृजेश यादव की संपत्ति पर ऋणदाता को कब्जा दिलाए जाने का आदेश पारित किया। साथ ही याची बैंक को आदेश दिया था कि उप जिला मजिस्ट्रेट के जरिए बंधक संपत्ति पर कब्जा प्राप्त करें। उक्त आदेश के अनुपालन में मुख्य चिकित्साधिकारी ने नौ नवंबर 2020 को उक्त मेडिकल सेंटर का पंजीयन निलंबित कर चिकित्सा इकाई पर चिकित्सीय कार्य करने से रोक दिया था। उसके बावजूद भी संचालक कृष्णा मेडिकल स्टोर चलाते रहे। पंजाब नेशनल बैंक ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में सिविल रिट याचिका पंजाब नेशनल बैंक बनाम उत्तर प्रदेश स्टेट ऐंड अन्य दायर की। जिसके अनुपालन में कृष्णा मेडिकल सेंटर के संचालक को आदेश दिया गया कि कोई नया मरीज भर्ती न करें। पुराने भर्ती दो मरीजों को डिस्चार्ज रेफर करने के लिए समिति बनाई गई।

chat bot
आपका साथी