नाबालिग से दुष्कर्म करने पर आरोपित को दस साल की सजा

जागरण संवाददाता औरैया अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने थाना बिधूना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की

By JagranEdited By: Publish:Thu, 21 Nov 2019 11:39 PM (IST) Updated:Fri, 22 Nov 2019 06:04 AM (IST)
नाबालिग से दुष्कर्म करने पर आरोपित को दस साल की सजा
नाबालिग से दुष्कर्म करने पर आरोपित को दस साल की सजा

जागरण संवाददाता, औरैया : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने थाना बिधूना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसला कर ले जाने एवं उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपित को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 32 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि बिधूना निवासी वादी ने रिपोर्ट लिखाई कि एक जून 2017 को अनिल पुत्र स्व. सुरेंद्र हाल निवास भर्थना अशोक नगर इटावा तथा मूल निवासी ग्राम बमौरा थाना चुर्खी जालौन उसकी 16 वर्षीय पुत्री को बहला-फुसला कर ले गया। एक माह अपने पास रखा। थाने में रिपोर्ट के आधार पर विवेचक ने चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत की। यह मामला विशेष न्यायाधीश पाक्सो राजेश चौधरी के समक्ष चला। अभियोजन की ओर विशेष लोक अभियोजक पास्को जितेंद्र सिंह तोमर व एडीजीसी तथा बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद एडीजे राजेश चौधरी ने आरोपित अनिल को दोषी माना तथा उसे दस वर्ष के कठोर कारावास व 32 हजार अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। बचाव पक्ष आरोपित को किन्नर बताकर निर्दोष बता रहा था, लेकिन वह किन्नर होने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। आरोपित को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है। दहेज हत्या में पति को दस वर्ष की कैद

औरैया : अभियोज की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि ग्राम भौंतापुर थाना अयाना निवासी वादी रिषीकांत पुत्र वृद्धावंन ने थाना अछल्दा में रिपोर्ट लिखाई कि उसने अपनी बहन रजनीश प्रभा की शादी शिवराज सिंह के साथ 20 मई 2013 को की थी। आरोप है कि रजनीश के ससुरालीजन दहेज में बाइक की मांग कर रहे थे। मना करने पर उसकी बहन को प्रताड़ित करने लगे। वादी ने बताया कि 24 फरवरी 2016 की रात नौ बजे पति, सास, ससुर ने जबरन जहर पिलाकर रजनीश प्रभा की हत्या कर दी। कोर्ट के आदेश के बाद लिखे गए मुकदमे की विवेचना के बाद पति शिवराज, ससुर विजय नारायन एवं सास मुन्नी देवी के खिलाफ दहेज प्रताड़ना व दहेज हत्या के मामले की चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत हुई। यह मामला जिला एवं सत्र न्यायालय मे चला। अभियोजन की ओर से डीजीसी अभिषेक मिश्रा व एडीजीसी रमेशचंद्र मिश्रा ने दहेज हत्या के आरोपितों को कड़ी सजा देने की बहस की। दोनो पक्षकारों को सुनने के बाद न्यायाधीश शिव कुमार ने तीनों आरोपितों को दोषी माना तथा पति को दस वर्ष व सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही सास-ससुर को सात-सात वर्ष की सजा सुनाई है। अधिवक्ता शिवम शर्मा ने बताया कि पूर्व में बिताई गई अवधि को उपरोक्त सजा से समायोजित किया जाएगा। तीनों सजा पाए दोषी को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।

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