पांच वर्ष पूर्व आंख फोड़ने वाले को आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता औरैया विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण) अधिनियम ने थाना अजीत

By JagranEdited By: Publish:Fri, 22 Jan 2021 11:27 PM (IST) Updated:Fri, 22 Jan 2021 11:27 PM (IST)
पांच वर्ष पूर्व आंख फोड़ने वाले को आजीवन कारावास
पांच वर्ष पूर्व आंख फोड़ने वाले को आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता, औरैया : विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण) अधिनियम ने थाना अजीतमल क्षेत्र के मुरादगंज में एक व्यक्ति के साथ मारपीट करने व उसकी एक आंख फोड़ने वाले आरोपित को आजीवन कारावास व 23 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। आंख फोड़ने का मामला करीब पांच वर्ष पूर्व का है।

अभियोजन अधिकारी देशराज सिंह ने बताया कि मुरादगंज निवासी प्रदीप कुमार ने अजीतमल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसकी पत्नी 26 दिसंबर 2015 की शाम छह बजे घर पर अकेली थी। पड़ोसी गांव का विनय कुमार उर्फ वकील यादव पुत्र आज्ञाराम यादव निवासी पुर्वा महासुख नशे की हालत में उसके घर पर पानी मांगने के लिए घुसा। पत्नी के मना करने पर जातिसूचक गालियां देते हुए मारपीट शुरू कर दी। पत्नी के चीखने चिल्लाने पर वादी घर पहुंचा। तभी उसने लोहे की राड से उस पर जानलेवा हमला कर दिया। जिससे उसके शरीर में चोटें आईं तथा बाईं आंख में गंभीर चोट आई। इलाज के दौरान चिकित्सक को उसकी आंख निकालनी पड़ी। अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ मारपीट व आंख की रोशनी जाने का उक्त मुकदमा विशेष न्यायाधीश एडीजे राजेश चौधरी के न्यायालय में चला। अभियोजन अधिकारी ने दोषी को कठोर दंड देने की बहस की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडीजे ने अभियुक्त को दोषी मानकर आजीवन कारावास व 23 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सभी धाराओं में आरोपित को अलग-अलग सजा दी गई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अधिवक्ता शिवम शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने धनराशि में से पचास फीसद बतौर प्रतिकर वादी को देने का भी आदेश दिया।

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