अमरोहा जनपद में आज से नाइट क‌र्फ्यू लागू

अमरोहा जिलाधिकारी उमेश मिश्र ने कहा कि गुरुवार से नाइट क‌र्फ्यू लागू कर दिया गया है।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 21 Apr 2021 11:53 PM (IST) Updated:Wed, 21 Apr 2021 11:53 PM (IST)
अमरोहा जनपद में आज से नाइट क‌र्फ्यू लागू
अमरोहा जनपद में आज से नाइट क‌र्फ्यू लागू

अमरोहा: जिलाधिकारी उमेश मिश्र ने कहा कि गुरुवार से नाइट क‌र्फ्यू लागू कर दिया गया है। यह रात आठ बजे से सुबह सात बजे तक चलेगा। इस दरम्यान बेवजह घूमने व फिरने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस सख्ती से पेश आएगी। इसमें आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को ही खुलने की इजाजत दी गई है।

डीएम ने कहा है कोविड-19 वायरस पर प्रभावी नियंत्रण को देखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है। 22 अप्रैल से लागू नाइट क‌र्फ्यू अग्रिम आदेश तक जारी रहेगा। इसमें स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय सेवाएं, दवाएं, सब्जी, फल, दूध, रसोई गैस, सीएनजी आदि की आपूर्ति चलती रहेगी। इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, स्वच्छता कर्मी व डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों की ड्यूटी संबंधी आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा। उनका पहचान पत्र मान्य होगा। रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड जाने वाले लोगों पर प्रतिबंध नहीं होगा। रेल व बस टिकट यात्रा के दिनांक को पास की भांति मान्य होगा। इसलिए टिकट अनिवार्य रूप से पास में रखें और चेकिग टीम के मांगने पर दिखाएं।

कहा है माल वाहक वाहनों आ जा सकेंगे। पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। सफाई एवं स्वच्छता (सैनिटाइजेशन), पेयजल आपूर्ति, विद्युत, रेलवे व रोडवेज आदि सेवाओं से संबंधित कर्मी प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे। उनका पहचान पत्र पास का काम करेगा। वृहद निर्माण कार्य जारी रहेंगे। मंडी का व्यापार चलता रहेगा। वह समय से खुलेगी और बंद होगी। सिक्योरिटी गार्ड, टेलीकॉम, आपातकालीन सेवा प्रदाता, प्लंबर, आदि से जुड़े कर्मियों को कारण बताने पर जाने दिया जाएगा। शादी में 100 व अंतिम संस्कार में 20 लोग ही जा सकेंगे

अमरोहा: कोविड-19 के प्रोटोकॉल के अनुसार सभी शादी समारोह में बंद स्थानों पर 50 व खुले में 100 लोग हिस्सा ले सकेंगे। इसके साथ ही उनको मास्क, शारीरिक दूरी व सैनिटाइजर का उपयोग करना पड़ेगा। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति रहेगी। जिलाधिकारी ने बताया औद्योगिक कारखानों में कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जाएगा। कर्मियों को नाइट ड्यूटी करने के लिए परिचय पत्र दिखाने पर आवागमन की अनुमति दी जायेगी।

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