कोविड-19 से मृत व्यक्ति की विधवा को मिलेगा आवास और कृषि आवंटन का लाभ

शासन के आदेश पर तहसील प्रशासन ने शुरू की कार्रवाई 15 दिन का चलेगा विशेष अभियान

By JagranEdited By: Publish:Sun, 04 Jul 2021 10:48 PM (IST) Updated:Sun, 04 Jul 2021 10:48 PM (IST)
कोविड-19 से मृत व्यक्ति की विधवा को मिलेगा आवास और कृषि आवंटन का लाभ
कोविड-19 से मृत व्यक्ति की विधवा को मिलेगा आवास और कृषि आवंटन का लाभ

अमेठी: कोविड महामारी से मृत व्यक्तियों की विधवाओं को कृषि एवं आवासीय भूमि का पट्टा अभियान चलाकर प्राथमिकता से किया जायेगा। शासन के आदेश पर तहसील प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है।

कोविड-19 महामारी की चपेट में आए मृत व्यक्तियों के परिवार को लाभ दिलाने के लिए शासन ने पंद्रह दिन का अभियान चलाया है। कोविड महामारी से मृत भूमिधर की वरासत उनकी विधवा सहित विधिक उत्तराधिकारी के पक्ष तत्काल करायी जायेगी। मृत भूमिधर को किसी भी प्रकार के आवेदन पत्र की आवश्यकता नहीं है। संबंधित लेखपाल द्वारा आवश्यक विवरण एकत्र करके वरासत दर्ज कराने की कार्रवाई करायी जायेगी। पति की मृत्यु के बाद जो विधवा निराश्रित हो गई हैं, उनकी आजीविका का कोई साधन नहीं है और आवास की भी समुचित व्यवस्था नहीं है। तो, ऐसी निराश्रित विधवा के पक्ष में अभियान चलाकर पात्रता के अनुसार कृषि योग्य एवं आवासीय भूमि का पट्टा आवंटित किया जायेगा। 18 जुलाई तक अभियान चलाकर वरासत और भूमि आवंटन की कार्रवाई पूरी कर शासन ने रिपोर्ट तलब की है।

तीन दिन में मांगी गई रिपोर्ट:

एसडीएम महात्मा सिंह ने बताया कि कोविड महामारी से मृतक व्यक्तियों की विधवाओं को भूमि आवंटन का लाभ दिया जायेगा। जो मृतक भूमिधर थे। उनकी वरासत उनके उत्तराधिकारी को तत्काल की जायेगी। सभी राजस्व निरीक्षक और लेखपाल से तीन दिन में रिपोर्ट मंगाई गई है। वह गांव-गांव जाकर जांच कर सूचीबद्ध करेंगे। इसके बाद अभियान चलाकर सभी को लाभ दिया जायेगा। एसडीएम ने बताया कि निराश्रित महिलाओं को आवास का भी लाभ मिलेगा। आवास आवंटन की कार्रवाई के बाद रिपोर्ट विकास विभाग के अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जायेगी। जिसके बाद विभाग की ओर से आवास आवंटन की कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर होगी।

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