बुनकरों से नहीं वसूले जाएंगे सरचार्ज, हड़ताल जारी
बुनकरों को बिजली बिल की देनदारियों में शासन से बड़ी राहत मिली है।
अंबेडकरनगर : बुनकरों को बिजली बिल की देनदारियों में शासन से बड़ी राहत मिली है। बकाए पर अब सरचार्ज नहीं वसूले जाएंगे। विद्युत कनेक्शन भी नहीं कटेंगे। फिलहाल बुनकरों की हड़ताल गुरुवार को जारी रही।
पॉवर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक देवराज ने पावरलूम बुनकरों को विद्युत दर में छूट के संबंध में निर्देश जारी करते हुए कहा है कि 14 जून 2006 को जारी किया गया शासनादेश 31 जुलाई 2020 तक प्रभावी रहेगा। पहली जनवरी से जुलाई 2020 तक विद्युत बिल जमा नहीं किया गया है तो इस अवधि के बकाए पर सरचार्ज न लिया जाए। इस अवधि के सरचार्ज की मांग अलग से हथकरघा विभाग से की जा रही है। निर्देश में कहा गया है कि एक अगस्त के पूर्व फ्लैट रेट के अतिरिक्त शेष राशि के बकाए की वसूली अभी बुनकरों से न की जाए तथा विद्युत विच्छेदन भी न किया जाए। इस बकाए की प्राप्ति के लिए हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग निगम से अलग से बात की जा रही है। हालांकि अब तक यह तय नहीं हो सका है कि पहली अगस्त से बुनकरों को क्या देना होगा। बुनकरों के पासबुक से फ्लैट रेट पर विद्युत देय का भुगतान भी लिया जाने लगा है। पॉवरलूम उपभोक्ताओं को शहरी क्षेत्र में 143 रुपये, ग्रामीण क्षेत्र में 82 रुपये प्रति हार्स पॉवर की दर से विद्युत आपूर्ति हो रही थी।
हमारी मांग मान ली गई है। अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल के साथ हुई वार्ता के क्रम में बुनकरों से विचार विमर्श करके पहली अगस्त से नई योजना लागू होनी थी, यही एक मांग रह गई है। मुख्यमंत्री संज्ञान ले रहे हैं, हमें उम्मीद है कि शीघ्र ही वह भी पूरी हो जाएगी। बुनकर अपने बिलों का भुगतान करें।
-हाजी इफ्तेखार अहमद अंसारी
अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश बुनकर सभा
31 जुलाई तक बुनकरों के बिल फ्लैट रेट पर वसूल करने, सरचार्ज नहीं लेने आदि का निर्देश मिला है। बुनकर अपने बिलों की अदायगी कर लाभ उठा सकते हैं।
-मुकेश कुमार
उपखंड अधिकारी, टांडा