छूटे मतदाताओं को शामिल करने को विशेष कैंप
अंबेडकरनगर : भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एक जनवरी 2019 के आधार पर वर्तमान समय मे
अंबेडकरनगर : भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एक जनवरी 2019 के आधार पर वर्तमान समय में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के निरंतर पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत छूटे हुए मतदाताओं के नाम शामिल किए जाने के लिए सभी विधानसभाओं के सभी मतदान स्थलों पर 23 व 24 फरवरी को एक विशेष कैंप का आयोजन किया गया है। उक्त तिथियों में समस्त बूथ लेवल अधिकारी अपने-अपने मतदेय स्थलों पर उपस्थित रहेंगे। बीएलओ के कार्य के सर्वेक्षण के लिए नियुक्त सुपरवाइजर्स जो विशेष कैंप दिवस की तिथियों में आवंटित मतदेय स्थलों का भ्रमण कर बीएलओ की उपस्थिति सुनिश्चित कराते हुए प्राप्त फार्मों की प्रगति से संबंधित सूचना उप जिलाधिकारी कार्यालय में उसी दिन उपलब्ध कराएंगे। इसके अतिरिक्त यह भी संज्ञान में लाना है कि जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा विशेष कैंप की तिथियों में भ्रमण किया जाएगा। इस संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ऐसे पात्र व्यक्तियों जिनके नाम फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने से छूट गए हैं और वे एक जनवरी 2019 को 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूर्ण कर चुके हैं। उनके नाम निर्वाचन नामावली में जोड़ने के लिए फॉर्म छह, मृत मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से निकालने एवं एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में या एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक स्थानों पर नाम शामिल होने की दशा में फॉर्म सात एवं पूर्व में अंकित कोई त्रुटि पहचान पत्र खो गया हो तो फॉर्म आठ भरकर निर्धारित शुल्क 25 रुपये के साथ मतदेय स्थलों पर नियुक्त बीएलओ के पास जमा करा सकते हैं।