UP Panchayat Chunav Counting 2021: सीसीटीवी की निगहबानी में खुलेगी मतपेटी, 02 मई को है मतगणना Prayagraj News

जिलाधिकारी ने मतगणना स्थल पर निर्धारित मानक के अनुसार सीसीटीवी कैमरा लगाये जाने के निर्देश दिये है।

UP Panchayat Chunav Counting 2021 जिलाधिकारी ने मतगणना स्थल पर निर्धारित मानक के अनुसार सीसीटीवी कैमरा लगाये जाने के निर्देश दिये है। उन्होंने सभी खंड विकास अधिकारियों को मतगणना स्थल पर निर्धारित दूरी के अनुसार बैरीकेटिंग एवं लोहे की जाली लगाये जाने के निर्देश दिये है।

Rajneesh MishraSun, 25 Apr 2021 07:00 AM (IST)

प्रयागराज,जेएनएन। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना दो मई को होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी भानु चन्द्र गोस्वामी ने शनिवार को संगम सभागार में मतगणना की तैयारियों के संबंध में बैठक की। संबंधित अधिकारियों को मतगणना से संबंधित सभी तैयारियों को समय से सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये है।

मतगणना स्‍थल पर निर्धारित दूरी पर बैरीकेडिंग के निर्देश

जिलाधिकारी ने मतगणना स्थल पर निर्धारित मानक के अनुसार सीसीटीवी कैमरा लगाये जाने के निर्देश दिये है। उन्होंने सभी खंड विकास अधिकारियों को मतगणना स्थल पर निर्धारित दूरी के अनुसार बैरीकेटिंग एवं लोहे की जाली लगाये जाने के निर्देश दिये है। सभी उपजिलाधिकारियों को मतगणना स्थल का भ्रमण करने एवं मतगणना से संबंधित सभी आवश्यक व्यवस्थायें समय से सुनिश्चित कराये जाने के लिए निर्देशित किया है। जिलाधिकारी ने  कहा कि एनाउंसमेंट के समय स्पष्ट ध्वनि होनी चाहिए। शौचालय, साफ-सफाई, बिजली, पानी, प्रकाश की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के भी निर्देश दिये है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी शिपू गिरि, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एमपी सिंह, सहायक निर्वाचन अधिकारी दिनेश त्रिपाठी आदि उपस्थित रहे।

मतगणना अभिकर्ता के संबंध में दिए निर्देश

अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त एवं राजस्व एमपी सिंह ने बताया कि उम्मीदवार या उसका निर्वाचन अभिकर्ता मतों की गणना पर एक व्यक्ति को अपने गणना अभिकर्ता के रूप में उपस्थित रहने के लिए नियुक्त कर सकता है। प्रत्येक ऐसी नियुक्ति गणना प्रारम्भ होने के पूर्व की जायेगी। किसी गणना अभिकर्ता को गणना के लिए निर्धारित स्थान के भीतर तब तक प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा, जब तक वह अपनी नियुक्ति का पत्र निर्वाचन अधिकारी को न दे दे। मतगणना अभिकर्ता के रूप में केन्द्र व राज्य सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, अध्यक्ष जिला पंचायत, प्रमुख क्षेत्र पंचायत व अतिविशिष्ट व्यक्ति, जो सुरक्षा प्राप्त हो तथा अपराधिक इतिहास रखने वाला व्यक्ति एवं शासकीय सेवक मतगणना अभिकर्ता के रूप में नहीं बनाये जायेंगे।

प्रवेश मिलने पर बाहर निकलने पर पाबंदी

मतगणना कक्ष के भीतर अनुशासन एवं निर्देशों का क्रियान्वयन करने के लिए सभी मतगणना अभिकर्ता निर्वाचन अधिकारी का पूर्ण सहयोग करेंगे। निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों का अनुपालन करेंगे। निर्वाचन अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार के निर्देशों की अवज्ञा से उन्हेंं मतगणना कक्ष से बाहर निकाला जा सकता है। मतगणना के दौरान किसी भी मतगणना अभिकर्ता व अन्य को मतगणना कक्ष के बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। अर्थात एक बार मतगणना अभिकर्ता व अन्य मतगणना कक्ष में प्रवेश करने के बाद मतगणना परिणाम घोषित होने के बाद मतगणना कक्ष से बाहर जायेंगे। जिला पंचायत सदस्य की मतगणना एक से अधिक मेजों पर होने के कारण उतने ही मतगणना अभिकर्ता नियुक्त किये जा सकते है, जितने मेजों पर जिला पंचायत सदस्यों की मतगणना होगी।

यह होगी व्यवस्था

कोविड लक्षण युक्त व्यक्ति को मतगणना अभिकर्ता के रूप में नहीं नियुक्त किया जायेगा। अन्य प्रदेशों व जनपदों से आने वाला कोई भी व्यक्ति जिसने 14 दिनों की क्वारंटीन अवधि पूर्ण नहीं की होगी, उन्हेंं मतगणना अभिकर्ता के रूप में नहीं नियुक्त किया जा जाएगा। कोविड-19 के मानक निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

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