UP Block Pramukh Oath Ceremony: प्रयागराज के 23 में 22 ब्लाक प्रमुखों ने ली शपथ, एक जेल में बंद है
मंगलवार को ब्लाक प्रमुख के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए मो. मुजफ्फर ने जमानत के लिए एडीजे पंचम चंद्रपाल की कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। जमानत याचिका का विशेष लोक अभियोजन अतुल सिंह ने विरोध किया। कहा कि मो. मुजफ्फर पर गंभीर मामले दर्ज हैं।
प्रयागराज, जेएनएन। यूपी ब्लाक प्रमुख चुनाव में विजेताओं का आज शपथ ग्रहण है। प्रयागराज के 23 ब्लाकों में नवनिर्वाचित ब्लाक प्रमुखों का शपथ ग्रहण समारोह सुुबह 11 बजे शुरू हुआ। आज सिर्फ 22 ही ब्लाक प्रमुखों ने शपथ ली। एक ब्लाक प्रमुख का शपथ नहीं हो सका। इसका कारण यह है कि वह जेल में बंद है। जी हां, कौडि़हार ब्लाक प्रमुख मो. मुजफ्फर मंगलवार को शपथ ग्रहण समारोह में भाग नहीं ले पाया है। कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी सोमवार को खारिज कर दी थी। ऐसे में जिले के 22 ब्लाकों के प्रमुखों ने ही शपथ ग्रहण किया।
कौडि़हार ब्लाक प्रमुख ने नहीं ली शपथ
ब्लाक प्रमुखों के शपथ ग्रहण समारोह के लिए प्रशासन ने तैयारियां कर ली थी। सुबह पहली शिफ्ट में 11 बजे से और दूसरी शिफ्ट में दो बजे से शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इसके लिए डीएम संजय कुमार खत्री ने अधिकारी भी नामित कर दिया था। जिले के 23 ब्लाकों में सेे 22 ब्लाक प्रमुखों ने शपथ ली।
जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी
कौडि़हार ब्लाक प्रमुख मो. मुजफ्फर शपथ जेल में बंद है और जमानत नहीं मिली। ब्लाक प्रमुख चुनाव से तीन दिन पहले ही उसने एक पुराने मामले में न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था। उस पर दर्जन भर से अधिक मामले दर्ज हैं। गैंगस्टर के तहत भी उस पर कार्रवाई हुई। हालांकि, जेल में रहते हुए उसने प्रमुख पद का चुनाव जीत लिया। मंगलवार को ब्लाक प्रमुख के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए मो. मुजफ्फर ने जमानत के लिए एडीजे पंचम चंद्रपाल की कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। जमानत याचिका का विशेष लोक अभियोजन अतुल सिंह ने विरोध किया। कहा कि मो. मुजफ्फर पर गंभीर मामले दर्ज हैं। ऐसे में जमानत नहीं दी सकती है। इसलिए कोर्ट ने मो. मुजफ्फर की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
पर्चा दाखिल करने से एक दिन पहले किया था सरेंडर
नवाबगंज के चफरी गांव निवासी मो. मुजफ्फर को सपा ने कौडि़हार से ब्लाक प्रमुख का जिस दिन प्रत्याशी बनाया, उसके दूसरे दिन उसने एक पुराने मामले में न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था। वह पर्चा दाखिल करने भी नहीं पहुंचा था। उसके प्रस्तावक और अनुमोदन ने पर्चा दाखिल किया था।