UP 69000 Shikshak Bharti: शिक्षक भर्ती के चयनितों की जिलों को भेजी गई सूची, काउंसिलिंग आज से

UP 69000 Shikshak Bharti उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने 69 हजार शिक्षकों की भर्ती में बचे हुए 36590 पदों पर शिक्षकों का चयन करने के लिए जिलावार चयनितों की सूची मंगलवार को भेज दी है। बुधवार से काउंसिलिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है।

By Umesh TiwariEdited By: Publish:Wed, 02 Dec 2020 09:25 AM (IST) Updated:Wed, 02 Dec 2020 09:25 AM (IST)
UP 69000 Shikshak Bharti: शिक्षक भर्ती के चयनितों की जिलों को भेजी गई सूची, काउंसिलिंग आज से
शिक्षक भर्ती में बचे 36,590 पदों पर का चयन के लिए बुधवार से काउंसिलिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है।

प्रयागराज [राज्य ब्यूरो]। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने 36,590 पदों पर शिक्षकों का चयन करने के लिए जिलावार चयनितों की सूची मंगलवार को भेज दी है। बुधवार से काउंसिलिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। भर्ती प्रक्रिया को तय समय में पूरा कराने के लिए डायट प्रवक्ता व खंड शिक्षाधिकारियों की टीम गठित करने का निर्देश दिया गया है। चयनितों को नियुक्ति पत्र पांच दिसंबर को बांटे जाएंगे। बेसिक शिक्षा की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने शासनादेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री गोरखपुर में व प्रभारी मंत्री, सांसद और विधायक जिलों में नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। सभी कमिश्नर व डीएम को निर्देश है कि वे इस संबंध में तैयारियां पूरी कर लें। 

प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए अनंतिम सूची में शामिल चयनितों के शैक्षिक व अन्य अभिलेखों की जांच दो से चार दिसंबर तक की जानी है। अभ्यर्थी की ओर से भरे गए आवेदन पत्र में जिन बातों का जिक्र है उससे जुड़े सभी अभिलेख मसलन, जाति, दिव्यांगता, निवास, पहचानपत्र, पूर्व सैनिक या स्वतंत्रता सेनानी आश्रित का प्रमाणपत्र ले जाने होंगे।

ये लाना अनिवार्य : हर अभ्यर्थी को काउंसिलिंग में शैक्षिक व अन्य मूल अभिलेख, उसकी दो सेट स्वप्रमाणित छायाप्रति, चार पासपोर्ट साइज फोटो, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के नाम से आवेदन शुल्क का ड्राफ्ट देना होगा। इसमें अनारक्षित व ओबीसी के लिए 500, एससी-एसटी के लिए 200, दिव्यांगजन का कोई शुल्क नहीं है। काउंसिलिंग के बाद 15 दिन में ड्राफ्ट सभी बीएसए को परिषद कार्यालय पहुंचाना होगा।

विद्यालय आवंटन बाद में होगा : जांच के बाद अर्ह चयनितों को विद्यालय आवंटन का आदेश अलग से जारी किया जाएगा। जिला समिति की ओर से काउंसिलिंग उप्र बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 अद्यतन संशोधित के अनुसार होगी।

अंतर जिला तबादला न मांगने का शपथपत्र : हर अभ्यर्थी से 100 रुपये का नोटरी शपथपत्र लिया जाएगा कि उनकी ओर से दी गई सभी सूचनाएं सही हैं और वे अंतर जिला तबादले की मांग नहीं करेंगे। अभ्यर्थी को मूल अभिलेख जमा कराने पर रसीद दी जाएगी और उसका नाम पंजिका में दर्ज होगा। इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त होगा। अर्ह अभ्यर्थी से दो दिन बाद स्वास्थ्य प्रमाणपत्र भी लिया जाएगा।

शारीरिक दूरी का अनुपालन कराएं : बीएसए को यह भी निर्देश है कि काउंसिलिंग में कोविड-19 के निर्देशों का अनुपालन कराया जाए। शारीरिक दूरी बनी रहे और परिसर सैनिटाइज कराया जाए। काउंसिलिंग की तारीख के बारे में डीएम व एसपी को सूचित किया जाए। सीएमओ की ओर से चिकित्सक की उपस्थिति रहेगी।

अभिलेख भिन्न होने पर भेजें परिषद : जिन चयनितों के शैक्षिक व प्रशिक्षण अभिलेखों के अंकित विवरण व एनआइसी से उपलब्ध आवंटन सूची में भिन्नता है वे प्रकरण सूचीबद्ध करके परिषद को भेजे जाएं। सभी कार्यवाही जिला चयन समिति ही करेगी।

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