आरोपितों को सात दिन की कस्टडी में लेगी सीबीआइ

महंत नरेंद्र गिरि को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपित आनंद गिरि को सीबीआइ हरिद्वार लेकर जाएगी।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 28 Sep 2021 01:48 AM (IST) Updated:Tue, 28 Sep 2021 01:48 AM (IST)
आरोपितों को सात दिन की कस्टडी में लेगी सीबीआइ
आरोपितों को सात दिन की कस्टडी में लेगी सीबीआइ

जागरण संवाददाता,प्रयागराज : महंत नरेंद्र गिरि को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपित आंनद गिरि, आद्या प्रसाद तिवारी और उसके बेटे संदीप को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) मंगलवार को सात दिनों के लिए कस्टडी में लेगी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरेंद्रनाथ ने सीबीआइ की अर्जी पर सोमवार को रिमांड मंजूर कर ली। रिमांड अवधि 28 सितंबर की सुबह नौ बजे से चार अक्टूबर शाम पांच बजे तक रहेगी। कोर्ट ने कहा है कि अभिरक्षा के दौरान आरोपितों का उत्पीड़न नहीं हो। मेडिकल चेकअप व कोरोना की जांच कराई जाए। अब सीबीआइ आनंद गिरि को हरिद्वार ले जाकर लैपटाप, आइपैड बरामद करेगी। अदालत का आदेश नैनी सेट्रल जेल प्रशासन को भी मिल गया है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक पीएन पांडेय के मुताबिक सुबह करीब 10 बजे मेडिकल जांच के बाद तीनों को सीबीआइ के हवाले किया जाएगा।

अभियोजन अधिकारी अतुल्य कुमार द्विवेदी, अंकित तोमर और आरोपितों के अधिवक्ता विजय द्विवेदी, सुधीर कुमार श्रीवास्तव के तर्कों को सुनने के बाद फैसला सुनाया गया। क्षेत्राधिकार का मसला उठने पर अदालत ने कहा कि घटना न्यायालय की क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हुई है। इसलिए उसे प्रकरण की सुनवाई का अधिकार है। आरोपित चाहें तो अपने अधिवक्ता को बरामदगी के समय साथ में रख सकते हैं, जो सीबीआइ टीम से सौ मीटर की दूरी पर रहेंगे और कार्रवाई देखेंगे। किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अभियुक्तों के अधिवक्ता ने दलील दी थी कि अभी सीबीआइ ने आरोपितों का बयान नहीं दर्ज किया है। किस स्थान से क्या बरामदगी कराएंगे, यह भी अदालत को नहीं बताया गया है। सीबीआइ की ओर से अभियोजन अधिकारी ने बताया कि पुलिस विवेचना में आरोपितों के बयान अंकित हैं। आरोपितों की निशानदेही पर आईपैड, लैपटाप, मोबाइल फोन इत्यादि हरिद्वार से बरामद किए जाने हैं। विवेचना में इनकी आवश्यकता है और महत्वपूर्ण सबूत साबित हो सकते हैं।

अभिरक्षा के लिए अभियुक्तों ने दी हामी: अर्जी पर सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिग से हुई। तीनों आरोपित सेट्रल जेल से वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से जुड़े थे,अदालत की कार्यवाही देख सुन रहे थे। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जब आनंद गिरि से पूछा कि उसे कुछ कहना है तो जवाब मिला कि लंबी अवधि के लिए अभिरक्षा नहीं दी जाए। अन्य दोनों आरोपितों ने भी यही बात दोहराई। इससे आरोपितों के अधिवक्ता परेशान दिखे। सुप्रीम कोर्ट की महिला वकील आनंद से जेल में मिलीं

जासं, प्रयागराज: सुप्रीम कोर्ट की वकील पल्लवी शर्मा ने सोमवार को केंद्रीय कारागार में बंद आनंद गिरि से मुलाकात की। करीब एक घंटे तक मुलाकात चली। इस दौरान आनंद गिरि असहज लग रहे थे। शाम करीब साढ़े चार बजे अदालत का आदेश लेकर जेल पहुंचीं पल्लवी शर्मा को अंदर जाने के लिए इंतजार करना पड़ा। जेलर कार्यालय के पीछे बने कमरे में बातचीत हुई। आनंद गिरि इस दौरान कई बार कमरे की छत देखते दिखे। 22 सितंबर की शाम वह नैनी जेल लाए गए थे। उनसे मिलने अभी तक तीन लोग ही पहुंचे हैं, जिनमें दो वकील और एक विवेचक बताए जाते है।

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