अतीक समेत 23 लोगों का असलहा लाइसेंस निरस्त

पूर्व सांसद अतीक अहमद समेत 23 लोगों के असलहा लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। एसआरएन अस्पताल में महिला की पिटाई करने वाले गार्ड की बंदूक का लाइसेंस भी रद कर दिया गया है।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 13 Aug 2020 07:54 PM (IST) Updated:Thu, 13 Aug 2020 07:54 PM (IST)
अतीक समेत 23 लोगों का असलहा लाइसेंस निरस्त
अतीक समेत 23 लोगों का असलहा लाइसेंस निरस्त

जागरण संवाददाता, प्रयागराज : पूर्व सांसद और माफिया के रूप में चिह्नित अतीक अहमद, उसके साढ़ू इमरान समेत 23 लोगों के असलहों का लाइसेंस गुरुवार को निरस्त कर दिया गया। जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी ने स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल में विक्षिप्त महिला की पिटाई करने के आरोपित गार्ड संजय मिश्रा की दोनाली बंदूक का लाइसेंस भी रद्द किया है। संबंधित थाने की पुलिस अब असलहों को जमा कराएगी। ऐसा नहीं करने वालों आ‌र्म्स एक्ट के तहत मुकदमा भी लिखा जाएगा।

खुल्दाबाद थाना अंतर्गत चकिया निवासी अतीक के दो शस्त्र लाइसेंस पहले ही निरस्त किए जा चुके थे। खुल्दाबाद पुलिस ने अतीक के कार्यालय से रायफल व पिस्टल को बरामद कर थाने में जमा किया था। जांच के दौरान ही पुलिस को पता चला था कि वर्ष 1985 में अतीक ने दोनाली बंदूक का लाइसेंस लिया था, इसमें पता धूमनगंज दर्ज था। यह लाइसेंस भी निरस्त करने के लिए पुलिस ने जिलाधिकारी से संस्तुति की थी। डीएम ने अतीक, उसके साढ़ू के अलावा करेली के शादाब, नूर अख्तर, खुल्दाबाद के इसरार, मुख्तार अहमद, मो. ईशा, मो. आजम, सिविल लाइंस निवासी मो. इदरीश उर्फ बबलू, जार्जटाउन के गिरीश दुबे और कौंधियारा निवासी गार्ड संजय मिश्रा के साथ ही 12 अन्य लोगों का शस्त्र का लाइसेंस निरस्त किया है। ऐसे लोगों को शस्त्र जमा करने के लिए नोटिस भी जारी किया गया है। पुलिस का कहना है जिनके असलहे निरस्त हुए हैं, उनके विरुद्ध अलग-अलग थानों में मुकदमे दर्ज हैं। कुछ अतीक के गैंग आइएस-227 के सदस्य हैं। इनमें 25 हजार रुपये इनामी मो. इमरान फरार है।

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