प्रयागराज पुलिस की जांच-पड़ताल फिजूल, गोली मारने का आरोप नहीं साबित करा सकी अदालत में

Court News अदालत ने गोली मारकर कातिलाना हमले का आरोप साबित नहीं होने पर आरोपित संजू निषाद को दोषमुक्त कर दिया है। गिरफ्तारी और विवेचना करने वाली प्रयागराज पुलिस के लिए इस तरह से आरोपति का बरी हो जाना एक झटका ही है।

By Ankur TripathiEdited By: Publish:Wed, 24 Nov 2021 12:48 PM (IST) Updated:Wed, 24 Nov 2021 12:48 PM (IST)
प्रयागराज पुलिस की जांच-पड़ताल फिजूल, गोली मारने का आरोप नहीं साबित करा सकी अदालत में
गोली मारकर कातिलाना हमले का आरोप साबित नहीं होने पर आरोपित संजू निषाद दोषमुक्त करार

प्रयागराज, जागरण संवाददाता। जिला न्यायालय ने गोली मारकर कातिलाना हमले का आरोप साबित नहीं होने पर आरोपित संजू निषाद को दोषमुक्त कर दिया है। अपर जिला न्यायाधीश विकास श्रीवास्तव ने कोर्ट में झूठी गवाही देने पर वादी मुकदमा रूपम निषाद के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज कर कार्यवाही किए जाने का भी आदेश दिया है। गिरफ्तारी और विवेचना करने वाली पुलिस के लिए इस तरह से आरोपति का बरी हो जाना एक झटका ही है। इससे साफ है कि पुलिस की लचर विवेचना का स्तर तमाम कोशिशों के बाद भी सुधर नहीं सका है।

नवंबर 2010 को मारी गई थी रास्ते में रोककर गोली

घटना 29 नवंबर 2010 को दारागंज थाना क्षेत्र में हुई थी। रूपम निषाद ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ब्यूटी पार्लर बंद करके वह अपने पति सुशील कुमार निषाद के साथ घर जा रही थी। निर्वाणी अखाड़ा के सामने एक बाइक पर सवार होकर आए दिनेश निषाद, संजू निषाद और जितेन निषाद उसके पति को सामने से रोक लिया। गाली देते हुए संजू निषाद ने तमंचा निकालकर उसके पति को गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने आरोपित संजू को गिरफ्तार कर जेल भेजा और विवेचना के बाद चार्जशीट दाखिल कर दी थी। मगर पुलि, की विवेचना और सुबूत अदालत में कतई नहीं टिक सके। दस साल तक चले मुकदमे में अदालत ने आरोप साबित नहीं होने पर आरोपित को दोष मुक्त कर कहा कि अभियोजन साक्ष्य से घटना का समर्थन नहीं होता है। अभियोजन आरोप साबित करने में असफल रहा। संदेह का लाभ देते हुए आरोपित को दोषमुक्त किया जाता है।

आपसी झगड़े में युवती पर कर दिया फायर

प्रयागराज : धूमनगंज थाना क्षेत्र के भीटी गांव में मंगलवार शाम रिश्तेदारों के बीच मारपीट के दौरान 19 वर्षीय नसरीन फातिमा को गोली मार दी गई। गोली लगने से उसका पैर जख्मी हो गया। हालांकि पुलिस फायरिंग की घटना से इन्कार कर रही है। भीटी गांव निवासी सगीर अहमद खेती करते हैं। बताया जाता है कि मंगलवार सुबह वह अपने सरसों के खेत में पानी लगाए हुए थे। पानी प्लास्टिक की पाइप से खेत तक पहुंच रहा था। तभी उधर से मौसेरा साला छोटे बाइक लेकर गुजरा और पाइप पर बाइक चढ़ा दिया। इसको लेकर उनके बीच विवाद हुआ, लेकिन दूसरे लोगों ने समझाकर शांत करा दिया। आरोप है कि शाम को उसी घटना को लेकर दाेनों पक्षों के बीच फिर झगड़ा हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्ष से कई लोग लाठी-डंडा लेकर आ गए और मारपीट करने लगे। यह भी आरोप है कि मारपीट के दौरान ही छोटे ने तमंचे से फायरिंग की जिसकी गोली सगीर की बेटी के पैर में घुटने के नीचे लग गई। गोली मारने की सूचना पर गांव पहुंची पुलिस ने छानबीन करते हुए युवती को अस्पताल भिजवाया। पूछताछ में सगीर ने अपने मौसेर साले व अन्य लोगों पर हमला और फायरिंग का आरोप लगाया। इंस्पेक्टर धूमनगंज तारकेश्वर राय का कहना है कि युवती के पैर में चोट लगी है, लेकिन डाक्टरों ने बताया है कि वह फायर आर्म्स इंजरी नहीं है। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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