TGT PGT भर्ती में अवैतनिक तदर्थ शिक्षकों को मौका, सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तदर्थ शिक्षकों को अवसर दिया जा रहा है। उप सचिव ने स्पष्ट किया है कि इसमें किसी नए तदर्थ शिक्षक को मौका नहीं दिया जाएगा। फ्रेश अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा में शामिल रहे तदर्थ शिक्षक ही सूचनाएं दे सकेंगे।
प्रयागराज, राज्य ब्यूरो। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) एवं प्रवक्ता संवर्ग (पीजीटी)-2021 भर्ती में अधिभार (वेटेज) अंक से वंचित तदर्थ शिक्षकों को मौका दिया गया है। वेटेज अंक का लाभ पाने के लिए आवेदन के समय तदर्थ शिक्षकों को वेतन आहरण का विवरण देना अनिवार्य था। ऐसे में वेतन न पाने वाले तदर्थ शिक्षक सुप्रीम कोर्ट चले गए और इधर परीक्षा में फ्रेश अभ्यर्थी के रूप में आवेदन कर सम्मिलित हुए। अब कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने उन्हें तदर्थ शिक्षण अनुभव का विवरण परीक्षा पोर्टल पर 15 सितंबर तक अपलोड करने का अवसर दिया है।
वेटेज अंक के लाभ के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर ने बताया कि इस भर्ती परीक्षा की नियमावली में तदर्थ शिक्षकों के लिए वेटेज अंक निर्धारित है, लेकिन इसके लिए तदर्थ शिक्षकों को आवेदन के समय वेतन आहरण का विवरण देना था। विभिन्न कालेजों में कई ऐसे तदर्थ शिक्षक थे, जिन्हें वेतन नहीं मिल रहा था। ऐसे में वह फ्रेश अभ्यर्थी के रूप में आवेदन कर परीक्षा में सम्मिलित हुए, साथ ही वेटेज अंक के लाभ के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए।
किसी नए तदर्थ शिक्षक को मौका नहीं दिया जाएगा
श्रीचंद्र ओझा व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तदर्थ शिक्षकों को अवसर दिया जा रहा है। उप सचिव ने स्पष्ट किया है कि इसमें किसी नए तदर्थ शिक्षक को मौका नहीं दिया जाएगा। फ्रेश अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा में शामिल रहे तदर्थ शिक्षक ही सूचनाएं दे सकेंगे। वेटेज की गणना एक साल के अनुभव पर डेढ़ अंक के अनुपात में की जाएगी। इस तरह कुल अनुभव की गणना अभ्यर्थी के अस्थाई रूप से तदर्थ शिक्षक के रूप में नियुक्ति की तिथि से आवेदन की अंतिम तिथि तक के मध्य होगी।