उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य को मकान पर जबरन कब्जा कराने पर​​​​ इलाहाबाद हाई कोर्ट से नोटिस

याचिका में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर गंभीर आरोप लगाए हैं। याचिका में कहा गया है कि पुलिस ने डिप्टी सीएम के कहने पर विष्णु मूर्ति त्रिपाठी के कालिंदीपुरम कालोनी स्थित मकान पर कुंती देवी को कब्जा दिलवा दिया।

By Ankur TripathiEdited By: Publish:Thu, 09 Dec 2021 08:12 AM (IST) Updated:Thu, 09 Dec 2021 08:12 AM (IST)
उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य को मकान पर जबरन कब्जा कराने पर​​​​ इलाहाबाद हाई कोर्ट से नोटिस
कालिंदीपुरम कालोनी के शख्स का अपने मकान पर अवैध कब्जा कराने का लगाया है याचिका में आरोप

प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मकान खाली कराए जाने के मामले में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को नोटिस जारी कर उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों पर जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को भी याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका की सुनवाई 10 जनवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता तथा न्यायमूर्ति ओम प्रकाश त्रिपाठी की खंडपीठ ने विष्णु मूर्ति त्रिपाठी की याचिका पर दिया है।

पुलिस को पत्र लिखकर दूसरे को काबिज कराने का आरोप

याचिका में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर गंभीर आरोप लगाए हैं। याचिका में कहा गया है कि पुलिस ने डिप्टी सीएम के कहने पर विष्णु मूर्ति त्रिपाठी के कालिंदीपुरम कालोनी स्थित मकान पर कुंती देवी को कब्जा दिलवा दिया। याची ने इस मकान को गुड़ मंडी चौक निवासी राकेश कुमार गुप्ता और अंजना गुप्ता से खरीदा था। याची ने इस संबंध में कोर्ट को दस्तावेज भी दिखाए। याची ने हाईकोर्ट के सामने डिप्टी सीएम का पत्र भी प्रस्तुत किया। पत्र एसएसपी प्रयागराज को लिखा गया है जिसमें याची ने जिस मकान को अपना बताया है, उस पर कुंती देवी को कब्जा दिलाकर अवगत कराने के लिए कहा गया है।

भाजपा नेता को गोली मारने के आरोपित को जमानत नहीं

प्रयागराज : जिला न्यायालय ने भाजपा नेता को गोलियां मारने के आरोपित अतुल कुमार द्विवेदी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है l अपर जिला जज विकास श्रीवास्तव ने सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजकुमार सिंह एवं आरोपित के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद जमानत अर्जी नामंजूर कर दी। आठ नवंबर 2021 को फाफामऊ थाना क्षेत्र में घटना हुई थी। वादी राजकुमार शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपने घर में था। उसका पुत्र अजय शर्मा शौच क्रिया के लिए घर से निकल कर सड़क पर गया, तभी आरोपितों ने गोली मारकर उसको गंभीर रूप से घायल कर दिया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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