Narendra Giri Death Case में कस्टडी रिमांड पूरी होने पर आनंद समेत तीनों आरोपित गए जेल

आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार आनंद गिरि लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी रहे आद्या प्रसाद तिवारी और उनके पुत्र संदीप तिवारी को सात दिन की कस्टडी रिमांड अवधि पूरी होने पर सोमवार शाम सीबीआइ ने वापस नैनी सेंट्रल जेल में दाखिल करा दिया।

By Ankur TripathiEdited By: Publish:Mon, 04 Oct 2021 05:08 PM (IST) Updated:Mon, 04 Oct 2021 07:28 PM (IST)
Narendra Giri Death Case में कस्टडी रिमांड पूरी होने पर आनंद समेत तीनों आरोपित गए जेल
तीनों को पुलिस पहरे में जेल के गेट से अंदर ले जाया गया।

प्रयागराज, जागरण संवाददाता। महंत नरेंद्र गिरि की संदिग्ध हालात में मृत्यु के बाद आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार आनंद गिरि, लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी रहे आद्या प्रसाद तिवारी और उनके पुत्र संदीप तिवारी को सात दिन की कस्टडी रिमांड अवधि पूरी होने पर सोमवार शाम सीबीआइ ने वापस नैनी सेंट्रल जेल में दाखिल करा दिया। जेल गेट पर भीड़ लगी थी जिससे बचाते हुए तीनों को पुलिस पहरे में जेल के गेट से अंदर ले जाया गया। उनके आने से पहले ही जेल गेट पर पुलिस और पीएसी को मुस्तैद कर दिया गया था।

सात दिन तक लंबी पूछताछ और हरिद्वार तक तहकीकात

अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की 20 सितंबर को दोपहर बाद अल्लापुर स्थित श्री मठ बाघम्बरी गद्दी के भीतर फांसी पर लटका पार्थिव शरीर मिलने के बाद रात में आत्महत्या के लिए उकसाने का केस लिखकर हरिद्वार से आनंद गिरि और बाकी दो आरोपितों पुजारी आद्या प्रसाद तिवारी और उसके पुत्र संदीप को प्रयागराज में गिरफ्तार कर लिया गया था। सीजेएम कोर्ट ने तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया था। फिर सीबीआइ ने जांच की कमान अपने हाथों में लेने के बाद उन तीनों को अदालत की अनुमति पर जेल से सात दिन के लिए कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू की। आनंद गिरि को हरिद्वार लेकर जाकर उनका लैपटाप और आइपैड बरामद करने के साथ ही वहां भी कई लोगों से पूछताछ की गई थी। सात दिन का वक्त सोमवार शाम चार बजे पूरा हो गया जिसके बाद सीबीआइ ने तीनों को जेल पहुंचा दिया है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुहैया कराने की अर्जी खारिज

ब्रह्मलीन महंत नरेंद्र गिरि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट व अभियोजन के अभिलेख को मांगने वाले प्रार्थना पत्र को सीजीएम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया। आनंद गिरि के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर महंत नरेंद्र गिरि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट व अभियोजन के समस्त अभिलेख की छाया प्रति मांगी गई थी। अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में तर्क दिया गया था कि अभियोजन अभिलेख व पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर जमानत याचिका प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाएगा जिसे कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है।

chat bot
आपका साथी