High Court Bar Association कार्यकारिणी चुनाव में व्यवधान उत्पन्न किया तो सदस्यता हो सकती है समाप्त

एल्डर कमेटी के सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता टीपी सिंह ने कहा कि नियम 18 के अंतर्गत एसोसिएशन का प्रशासनिक व वित्तीय अधिकार एल्डर कमेटी ने संभाल लिया है। यदि कोई व्यवधान उत्पन्न करेगा तो 18 अक्टूबर को होने जा रही वार्षिक आम सभा में उसके निष्कासन की कार्यवाही की जायेगी।

By Ankur TripathiEdited By: Publish:Sat, 16 Oct 2021 07:24 PM (IST) Updated:Sat, 16 Oct 2021 10:43 PM (IST)
High Court Bar Association कार्यकारिणी चुनाव में व्यवधान उत्पन्न किया तो सदस्यता हो सकती है समाप्त
एल्डर कमेटी ने प्रेस वार्ता में दी चुनाव के तमाम पहलुओं की जानकारी

प्रयागराज, विधि संवाददाता। एक दिसंबर को होने वाले हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी चुनाव को लेकर एल्डर कमेटी ने कहा कि छह हजार आजीवन सदस्य सहित लगभग 12 हजार सदस्य इसमें हिस्सा लेंगे। एल्डर कमेटी के तीन सदस्यों वरिष्ठ अधिवक्ता एन सी राजवंशी, टीपी सिंह और अनिल तिवारी ने प्रेस वार्ता में बताया कि कोर्ट के आदेश के तहत अदालत परिसर और पूरे प्रयागराज जनपद में पोस्टर बैनर आदि लगाने पर रोक लगाई गई है। यदि कोई उम्मीदवार इसका उल्लंघन करेगा तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। 15 नवंबर को याचिका की सुनवाई के दौरान इस तथ्य को कोर्ट में रखा जायेगा।

प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारी एल्डर कमेटी ने संभाला

एल्डर कमेटी के सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता टीपी सिंह ने कहा कि नियम 18 के अंतर्गत एसोसिएशन का प्रशासनिक व वित्तीय अधिकार एल्डर कमेटी ने संभाल लिया है। यदि कोई भी इसमें व्यवधान उत्पन्न करेगा तो 18 अक्टूबर को होने जा रही वार्षिक आम सभा में उसके बार से निष्कासन की कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि पिछली कार्यकारिणी का कार्यकाल 4 अगस्त 2021 को समाप्त हो चुका है। एल्डर कमेटी से एक माह का समय नहीं मांगे जाने के कारण चार अगस्त 2021 से ही एल्डर कमेटी द्वारा कार्यभार संभाला जाना माना जाएगा।

चुनाव प्रक्रिया में व्यवधान डाला तो सदस्यता होगी समाप्त

टीपी सिंह ने कहा कि चूंकि आम सभा की तारीख कोर्ट ने तय की है। इसलिए आम सभा होने तक जिन सदस्यों ने शुल्क जमा किया होगा वहीं चुनाव प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्णपीठ के फैसले के अनुसार आम सभा को सदस्यता शुल्क जमा करने की तिथि बढ़ाने का अधिकार नहीं है। इसीलिए अवकाश में भी बार एसोसिएशन कार्यालय खुला रहेगा। एल्डर कमेटी ने कहा कि बार एसोसिएशन कार्यालय व अन्य जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जो भी चुनाव प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न करेगा उसके खिलाफ अनुशासनात्मक, अवमानना व सदस्यता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी। एल्डर कमेटी ने बताया कि नियम 30 के तहत आम सभा में वार्षिक रिपोर्ट व बजट पर विचार किया जाएगा। अगामी वर्ष के लिए लेखा परीक्षक की नियुक्ति व आठ अगस्त 2021के बाद के कार्यकारिणी के क्रियाकलापों पर विचार किया जाएगा।

चुनाव मैनुअली या इलेक्ट्रानिक, अभी होना है तय

बार एसोसिएशन हाईकोर्ट का अंग है। कोर्ट के चुनाव के संबंध में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। प्रेस क्लब प्रयागराज में आयोजित वार्ता में एल्डर कमेटी के तीन सदस्यों के अलावा शासकीय अधिवक्ता व सह चुनाव अधिकारी शिव कुमार पाल, वशिष्ठ तिवारी, महेंद्र बहादुर सिंह, शैलेन्द्र सिंह राठौर व मनोज कुमार सिंह शामिल थे। कमेटी ने कहा कि पिछली कार्यकारिणी ने आडिट नहीं कराया है इसलिए आडिट रिपोर्ट पेश नहीं होगी। मतदान व मतगणना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या मैनुअल किस विधि से करायी जाए, इस मुद्दे पर कमेटी प्रत्याशियों से चर्चा कर निर्णय लेगी।

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