कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर जानलेवा हमला मामले में विवेचक ने दी गवाही Prayagraj News

बसपा सरकार में भी राज्यमंत्री रहे नंदी पर रिमोट बम से हमला हुआ था। मुकदमे की सुनवाई एमपीएमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रही है। विवेचक एके निगम का आंशिक बयान लोक अभियोजक वीरेंद्र सिंह गोपाल एवं राजेश गुप्ता ने दर्ज कराया।

By Rajneesh MishraEdited By: Publish:Thu, 28 Jan 2021 11:22 AM (IST) Updated:Thu, 28 Jan 2021 11:22 AM (IST)
कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर जानलेवा हमला मामले में विवेचक ने दी गवाही Prayagraj News
कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर जानलेवा हमला मुकदमे में विवेचक ने एमपी, एमएलए स्पेशल कोर्ट में गवाही दी।

प्रयागराज,जेएनएन। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर जुलाई 2010 में हुए जानलेवा हमला मुकदमे में विवेचक ने एमपी, एमएलए स्पेशल कोर्ट में गवाही दी। हालांकि माल मुकदमाती पेश नहीं हो सका। शेष गवाही चार फरवरी को होगी।

बसपा सरकार में भी राज्यमंत्री रहे नंदी पर रिमोट बम से हमला हुआ था। मुकदमे की सुनवाई एमपीएमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रही है। विवेचक एके निगम का आंशिक बयान लोक अभियोजक वीरेंद्र सिंह गोपाल एवं राजेश गुप्ता ने दर्ज कराया। एके निगम ने बताया कि घटना के बाद वह मौके पर गए थे। तहरीर में तीन लोगों का नाम था। दिलीप मिश्रा, कृपा शंकर पांडे और राजेश यादव ने गवाही दी कि महेंद्र मिश्रा, राजेश और दिलीप मिश्रा ने साजिश के तहत घटना को अंजाम दिया था। महेंद्र ने राजेश पायलट को कैबिनेट मंत्री पर हमले की जिम्मेदारी दी थी। दिलीप मिश्र ने कहा था कि नंदी की वजह से उसका राजनीतिक कॅरियर चौपट हो गया है।

मुख्तार अंसारी के मुकदमे में गवाहों की सुरक्षित पेशी हो

पंजाब जेल में बंद गाजीपुर के विधायक मुख्तार अंसारी के मुकदमे में गवाहों को सुरक्षित तरीके से पेश करने का आदेश एमपी एमएलए कोर्ट ने दिया है। बुधवार को कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की ओर से दी गई अर्जी पर सुनवाई की। विधायक ने अपनी अर्जी में कहा है कि वह हत्या के मुकदमे में वादी हैं, जिसमें गवाही होनी है। इस मुकदमे में भाजपा से एमएलसी बृजेश सिंह अभियुक्त हैं और उनका भतीजा विधायक है। इससे उनकी जान को खतरा है। गवाहों को खतरा बताए जाने पर कोर्ट ने अभियुक्त बृजेश सिंह के अधिवक्ता प्रमोद सिंह नीरज को सुनवाई का मौका दिया। अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि वर्ष 2013 में आरोप तय किया गया है। मुकदमे में 46 गवाह हैं और घटना वर्ष 2000 की बताई जाती है। जान बूझकर मुकदमे को लंबित किया जा रहा है।

विधायक विजय मिश्रा का समुचित इलाज कराने का आदेश

आगरा जेल में बंद भदोही के विधायक विजय मिश्रा का समुचित इलाज कराने के लिए एमपी एमएलए कोर्ट ने आदेश दिया है।कोर्ट ने विधायक की ओर से दी गई अर्जी पर सुनवाई की। इसके बाद जेल अधीक्षक आगरा को आदेश दिया कि शासन के नियमानुसार बाहर के डॉक्टरों की सलाह के अनुसार उचित इलाज करवाएं। धोखाधड़ी और मारपीट के मुकदमे में जेल में बंद विधायक के खिलाफ 12 फरवरी को आरोप तय होगा। वीडियो कांफ्रेंसिंग से मुकदमे की सुनवाई होगी।

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