Commercial Tax Department: ब्याज माफी योजना का नहीं लिया लाभ तो कटेगी बकाएदार की आरसी और होगी गिरफ्तारी
वाणिज्य कर विभाग से संबंधित विभिन्न करों के बकाएदारों की सुविधा के लिए ब्याज माफी योजना लागू है। योजना चालू हुए एक महीने बीत गए लेकिन बकाएदार खास उत्साहित नहीं हैं। तय समय में योजना का लाभ नहीं लेने वालों से बकाया वसूली के लिए विभाग आरसी जारी करेगा।
प्रयागराज, जेएनएन। प्रदेश सरकार ने वाणिज्य कर विभाग से संबंधित विभिन्न करों के बकाएदारों की सुविधा के लिए ब्याज माफी योजना लागू की है। योजना के चालू हुए एक महीने बीत गए लेकिन बकाएदार खास उत्साहित नहीं हैं। तय समय में योजना का लाभ नहीं लेने वालों से बकाया वसूली के लिए विभाग आरसी जारी करेगा। भुगतान नहीं करने पर गिरफ्तारी भी हो सकती है। प्रस्तुत है दैनिक जागरण की यह रिपोर्ट।
तीन महीने के लिए लागू योजना
तीन मार्च को लागू योजना और दो महीने प्रभावी रहेगी। 31 दिसंबर 2020 तक के बकाएदारों को लाभ मिलेगा। चार तरह के बकाएदार शामिल किए गए हैं। प्रयागराज जोन में योजना के दायरे में करीब 30 हजार व्यापारी हैं।
किन करों के लिए मिलेगा फायदा
व्यापार कर अधिनियम, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, प्रवेश कर अधिनियम, आमोद एवं पणकर अधिनियम, केबिल टेलीविजन नेटवर्क नियमावली के तहत आने वाले बकाएदारों के लिए यह योजना है।
कितने लाख के बकाएदारों को कितने फीसद माफी
10 लाख तक के बकाएदारों का ब्याज और जुर्माना पूरा माफ
90 फीसद ब्याज और जुर्माना पूरा माफ 10 लाख से ज्यादा और एक करोड़ तक के बकाएदारों का
50 फीसद ब्याज और जुर्माना पूरा माफ 1 करोड़ से ज्यादा और पांच करोड़ तक के बकाएदारों का
10 फीसद ब्याज और जुर्माना पूरा माफ 5 करोड़ से ज्यादा बकाए पर
410 करोड़ रुपये कुल बकाया
70 बकाएदारों ने लिया लाभ
23.11 लाख हुआ जमा
10.48 लाख ब्याज माफ
बकाएदारों के लिए अपना बकाया जमा करने के लिए यह अच्छा अवसर है। दो महीने योजना और चलेगी। तय समय में योजना का लाभ न लेने वालों से बकाया वसूली के लिए आरसी जारी होगी। गिरफ्तारी भी हो सकती है।
डीएस तिवारी, एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-वन वाणिज्यकर विभाग