High Court के वकीलों ने की केंद्रीय कानून मंत्री के पश्चिमी यूपी में पीठ के बयान की निंदा

बार एसोसिएशन के निवर्तमान अध्यक्ष अमरेंद्रनाथ सिंह ने कानून मंत्री के बयान को गैर जिम्मेदाराना व असंवैधानिक बताते हुए कहा कि जिस जसवंत सिंह कमीशन के आधार पर बयान दिया गया है उत्तराखंड राज्य का गठन होने के बाद उसकी रिपोर्ट निरर्थक हो चुकी है।

By Ankur TripathiEdited By: Publish:Tue, 23 Nov 2021 08:37 AM (IST) Updated:Tue, 23 Nov 2021 08:37 AM (IST)
High Court के वकीलों ने की केंद्रीय कानून मंत्री के पश्चिमी यूपी में पीठ के बयान की निंदा
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच बनाने संबंधित बयान से वकीलों में नाराजगी है

प्रयागराज, विधि संवाददाता। केंद्रीय विधि व न्याय मंत्री किरण रिजिजू के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच बनाने संबंधित किए गए बयान से वकीलों में नाराजगी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने  केंद्रीय कानून मंत्री के बयान की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए उक्त मामले में विचार करने के लिए मंगलवार यानी आज आमसभा बुलाई है। बार एसोसिएशन के निवर्तमान अध्यक्ष अमरेंद्रनाथ सिंह ने कानून मंत्री के बयान को गैर जिम्मेदाराना व असंवैधानिक बताते हुए कहा कि जिस जसवंत सिंह कमीशन के आधार पर बयान दिया गया है उत्तराखंड राज्य का गठन होने के बाद उसकी रिपोर्ट निरर्थक हो चुकी है।

उत्तर प्रदेश भारत की अखंडता व सांस्कृतिक एकता का प्रतीक

अमरेंद्र नाथ ने इस मसले पर कहा कि मंत्री न्यायालयों में त्वरित न्याय के लिए उच्च न्यायालय व जनपद न्यायालयों में कई वर्षों से लगभग 30 प्रतिशत रिक्तियों को तत्काल भरने का काम करें। उत्तर प्रदेश भारत की अखंडता व सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। विघटनकारी कदम से राजनीतिक व सामाजिक व्यवस्था पर गंभीर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। आगरा अथवा मेरठ में खंडपीठ स्थापित करना किसी भी न्यायिक समस्या का समाधान नहीं होगा। न्यायिक समस्या का समाधान करना है तो न्यायालयों में न्यायाधीशों के वर्षों से खाली पदों को भरा जाय। कहा कि संविधान की व्यवस्था के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की चार खंडपीठों का गठन ज्यादा आवश्यक है। निवर्तमान महासचिव प्रभाशंकर मिश्र ने कहा कि आमसभा में समस्त मुद्दों पर विचार किया जाएगा।

एल्डर्स कमेटी ने लगाई रोक

प्रयागराज : हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव कराने वाली एल्डर्स कमेटी ने हाई कोर्ट परिसर की बाउंड्रीवाल से पांच सौ मीटर की दूरी तक किसी भी प्रकार के भोज, नाश्ता, पोस्टर, बैनर, पम्पलेट वितरित करने व लगाने पर रोक लगा दिया है। इसके आस-पास पंडाल लगाने पर भी पाबंदी लगी है। एल्डर कमेटी के सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता ओपी सिंह बताया कि यह निर्णय समस्त प्रत्याशियों की राय लेकर लिया गया है।

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