Allahabad High Court : निदेशक माध्यमिक शिक्षा व डीआइओएस संतकबीर नगर अवमानना के दोषी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक संतकबीर नगर गिरीश कुमार सिंह व शिक्षा निदेशक माध्यमिक विनय कुमार पांडेय को अवमानना का दोषी करार दिया है। दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी करके जवाब मांगा है कि क्यों न उन्हें अवमानना के आरोप में केस चलाकर दंडित किया जाए

By Ankur TripathiEdited By: Publish:Thu, 04 Mar 2021 07:21 PM (IST) Updated:Thu, 04 Mar 2021 07:21 PM (IST)
Allahabad High Court : निदेशक माध्यमिक शिक्षा व डीआइओएस संतकबीर नगर अवमानना के दोषी
कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को 16 मार्च को हाजिर होने का निर्देश दिया है।

प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक संतकबीर नगर गिरीश कुमार सिंह व शिक्षा निदेशक माध्यमिक विनय कुमार पांडेय को अवमानना का दोषी करार दिया है। दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी करके जवाब मांगा है कि क्यों न उन्हें जानबूझकर कोर्ट आदेश की अवहेलना करने, आदेश के पालन पर रोक लगाने के लिए अवमानना के आरोप में केस चलाकर दंडित किया जाए? कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को 16 मार्च को हाजिर होने का निर्देश दिया है। 

कोर्ट ने जारी किया कारण बताओ नोटिस, 16 मार्च को दोनों अधिकारी तलब 

यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने रमाकांत त्रिपाठी व दो अन्य की अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट के आदेश पर जिला विद्यालय निरीक्षक हाजिर थे। उन्हें नोटिस दे दी गयी और शिक्षा निदेशक माध्यमिक को नोटिस जारी की गयी है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने कोर्ट को बताया कि निदेशक ने एक फरवरी 2019 के आदेश से निर्देश दिया है कि वित्तीय मामले में बिना सरकार की अनुमति के भुगतान न किये जाए। इसकी वजह से आदेश का पालन नहीं हो सका है। कोर्ट ने कहा कि सरकारी आदेश कोर्ट के आदेश पर प्रभावी नहीं होंगे। कोर्ट ने कहा कि आदेश की अवहेलना की छूट नहीं दी जा सकती।

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