पूर्व सांसद धनंजय की सुरक्षा वापस लेने पर जवाब-तलब

पूर्व सांसद धनंजय सिंह को मिली वाई श्रेणी की सुरक्षा केंद्र सरकार द्वारा वापस लेने पर हाईकोर्ट ने जवाब-तलब किया है। अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Publish:Sun, 04 Nov 2018 01:36 PM (IST) Updated:Sun, 04 Nov 2018 01:36 PM (IST)
पूर्व सांसद धनंजय की सुरक्षा वापस लेने पर जवाब-तलब
पूर्व सांसद धनंजय की सुरक्षा वापस लेने पर जवाब-तलब
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को मिली वाई श्रेणी सुरक्षा केंद्र सरकार की ओर से वापस लेने की वैधता की चुनौती याचिका पर जवाब-तलब किया है। कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार से पूछा है कि व्यक्तिगत सुरक्षा देने की गाइडलाइन व मापदंड क्या हैं। याचिका की अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी।
 यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर व न्यायमूर्ति सीडी सिंह की खंडपीठ ने धनंजय सिंह की याचिका पर दिया है। याचिका में 24 मई 2018 के आदेश से वाई श्रेणी सुरक्षा वापस लेने की वैधता को चुनौती दी गयी है। याची का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जून 2017 में 12 राजनेताओं की सुरक्षा वापस लेने का निर्णय लिया था, किंतु 28 अगस्त 2017 को प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा अभी अमल में न लाये, पुनर्विचार किया जा रहा है।
 याची का कहना है कि प्रह्लाद गुप्ता ने जनहित याचिका दाखिल कर जून 2017 के पत्र के आधार पर याची की वाई श्रेणी सुरक्षा वापस लेने की मांग की। 23 मई 2017 को कोर्ट ने 25 मई को पेश करने का आदेश दिया। इसी बीच सरकार ने 24 मई 2017 को याची की सुरक्षा वापस ले ली। याचिका में सुरक्षा जारी रखने का निर्देश देने की मांग की गई है।
 
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