Good News: व्‍यापारियों को मिली सहूलियत, साल में चार बार रिटर्न भरने से मिला छुटकारा, जानें क्‍या है योजना

Good News जीएसटी काउंसिल ने कारोबारियों को राहत देते हुए इस व्यवस्था में बदलाव किया गया है। अब पांच करोड़ रुपये सालाना टर्नओवर से कम के कारोबारियों को साल में एक बार और पांच करोड़ से ज्यादा वार्षिक टर्नओवर के कारोबारियों को वर्ष में दो बार रिटर्न भरना होगा।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Publish:Fri, 22 Oct 2021 10:57 AM (IST) Updated:Fri, 22 Oct 2021 10:57 AM (IST)
Good News: व्‍यापारियों को मिली सहूलियत, साल में चार बार रिटर्न भरने से मिला छुटकारा, जानें क्‍या है योजना
पांच करोड़ से कम सालाना टर्नओवर के व्यापारियों को साल में एक बार भरना होगा।

प्रयागराज, जागरण संवाददाता। व्‍यापारियों के लिए राहत की खबर है। विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराने वाले कारोबारियों के लिए सहूलियत मिलेगी। अब उन्हें हर तिमाही यानी साल में चार बार रिटर्न (जीएसटी आइटीसी-04) भरने से छुटकारा मिल गया है। सेवा प्रदाता (जाब वर्क) कारोबारियों को दो श्रेणियों में बांटते हुए साल में एक अथवा दो बार जीएसटी आइटीसी-04 भरने का प्रावधान किया गया है। इस संबंध में जीएसटी काउंसिल द्वारा निर्णय लिया गया है।

जीएसटी काउंसिल ने व्‍यवस्‍था में किया बदलाव

विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराने वाले कारोबारियों को पहले हर तिमाही जीएसटी आइटीसी-04 भरना होता था। तिमाही के समाप्त होने पर अगले महीने की 25 तारीख तक रिटर्न जमा करना अनिवार्य होता था। तय तिथि में रिटर्न न जमा करने पर जुर्माना और ब्याज भी जमा करना पड़ता था। हालांकि जीएसटी काउंसिल की ओर से कारोबारियों को राहत देते हुए इस व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इससे अब पांच करोड़ रुपये सालाना टर्नओवर से कम के कारोबारियों को साल में एक बार और पांच करोड़ से ज्यादा वार्षिक टर्नओवर के कारोबारियों को वर्ष में दो बार रिटर्न भरना होगा।

यूपी उद्योग व्‍यापार कल्‍याण समिति के संयोजक ने कहा

उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार कल्याण समिति के संयोजक संतोष पनामा और नगर अध्यक्ष जय कृष्ण गुप्ता का कहना है कि जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी अधिनियम की धारा 45 (3) के तहत यह लाभ कारोबारियों को दिया है। इससे रिटर्न जमा करने पर विलंब होने से व्यापारियों को जो जुर्माना और ब्याज देना पड़ता था। उससे भी काफी हद तक राहत होगी।

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