Allahabad High Court: ध्वस्तीकरण, बेदखली, लोन वसूली में उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर सामान्य रोक 15 दिन के लिए बढ़ी

हाई कोर्ट ने कहा कि 31 मई को कोरोना संक्रमण के फैलाव व वर्चुअल अदालतें ही चलने के कारण हाईकोर्ट सहित सभी अदालतों अधिकरणों अर्द्ध न्यायिक संस्थाओं के अंतरिम आदेश को बढ़ा दिया गया था। अब स्थितियों में बदलाव हुआ है। खुली अदालतों में काम हो रहा है

By Ankur TripathiEdited By: Publish:Tue, 03 Aug 2021 07:04 PM (IST) Updated:Tue, 03 Aug 2021 07:04 PM (IST)
Allahabad High Court: ध्वस्तीकरण, बेदखली, लोन वसूली में उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर सामान्य रोक 15 दिन के लिए बढ़ी
अन्य अंतरिम आदेशों की अवधि बढ़ाने से इंकार, कोर्ट ने कहा स्थितियां बदली, चलने लगी है खुली अदालत

प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सामान्य समादेश जारी कर ध्वस्तीकरण,बेदखली व कब्जा दखल करने पर लगी रोक 15 दिन के लिए यानि 17 अगस्त तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार या स्थानीय निकाय, प्राधिकरण आदि ध्वस्तीकरण बेदखली आदी कार्यवाही धीमी रखेंगी। बैंक व वित्तीय संस्थान लोन वसूली में सख्ती व उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे। कोर्ट ने इन 15 दिनों की मोहलत लोगों को आदेश की अवधि बढ़ाने की अर्जी देने के लिए दी है। जमानत,अंतरिम आदेश आदि की मियाद नहीं बढ़ाई गई है।

खंडपीठ ने स्वत: कायम जनहित याचिका पर की सुनवाई

हाई कोर्ट ने कहा कि 31 मई को कोरोना संक्रमण के फैलाव व वर्चुअल अदालतें  ही चलने के कारण हाईकोर्ट सहित सभी अदालतों, अधिकरणों, अर्द्ध न्यायिक संस्थाओं के अंतरिम आदेश को बढ़ा दिया गया था। अब स्थितियों में बदलाव हुआ है। खुली अदालतों में काम हो रहा है। आदेश जारी रखने की आवश्यकता नहीं है। बार एसोसिएशन के इस अनुरोध पर कि कोर्ट में अर्जी दाखिल करने का वक्त दिए बगैर सामान्य आदेश खत्म न किए जाएं, कोर्ट ने कुछ निर्देशों को 15 दिन तक जारी रखने का आदेश जारी किया है। यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एम एन भंडारी तथा न्यायमूर्ति एससी शर्मा की खंडपीठ ने स्वतःकायम जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी।

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