प्रयागराज में पहली बार दुकानदार का कोविड गाइडलाइन उल्‍लंघन पर 10 हजार रुपये का चालान, जानें- क्‍यों हुई कार्रवाई

दो दिन पहले दुकानदार आशीष केशरवानी से मास्क न लगाने पर एक हजार रुपये का शमन शुल्क वसूला गया था। साथ ही दोबारा नियम का उल्लंघन न करने की हिदायत दी गई थी। इसके बावजूद दुकान खुली और ग्राहकों की भीड़ थी। दुकानदार से 10 हजार रुपये शमन शुल्क वसूला।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Publish:Fri, 14 May 2021 01:42 PM (IST) Updated:Fri, 14 May 2021 05:41 PM (IST)
प्रयागराज में पहली बार दुकानदार का कोविड गाइडलाइन उल्‍लंघन पर 10 हजार रुपये का चालान, जानें- क्‍यों हुई कार्रवाई
कोविड-19 गाइडलाइन का लगातार दूसरी बार पालन न करने पर दुकानदार से 10 हजार रुपये शमन शुल्‍क वसूला गया।

प्रयागराज, जेएनएन। कोविड-19 गाइडलाइन का उल्लंघन पर प्रयागराज में पहली बार 10 हजार का चालान काटा गया। कोरोना नियमों की अनदेखी करना एक दुकानदार को बहुत भारी पड़ गया। धूमनगंज पुलिस ने फुटवियर की दुकान खोलकर भीड़ जुटाने पर 10 हजार रुपये का चालान काटते हुए शमन शुल्क वसूल किया। साथ ही दुकान को बंद करा दिया। जिले में पहली बार ऐसी कार्रवाई हुई है। इसके बावजूद लोग चेत नहीं रहे हैं। 

इंस्पेक्टर धूमनगंज अनुपम शर्मा ने बताया कि कोरोना कफ्र्यू के दौरान केवल आवश्यक वस्तु, राशन और किराना दुकान खोलने की ही सशर्त अनुमति दी गई है। इसके बावजूद मुंडेरा स्थित कुमार शूज के नाम से फुटवियर की दुकान खोली गई थी। दो दिन पहले दुकानदार आशीष केशरवानी से मास्क न लगाने पर एक हजार रुपये का शमन शुल्क वसूला गया था। साथ ही दोबारा नियम का उल्लंघन न करने की हिदायत दी गई थी। इसके बावजूद दुकान खुली थी और वहां भी ग्राहकों की भीड़ भी लगी थी। तब दुकानदार से 10 हजार रुपये का शमन शुल्क वसूल करते हुए वैधानिक कार्रवाई की गई। 

हालांकि धूमनगंज के अलावा खुल्दाबाद, करेली, शाहगंज, कोतवाली, कर्नलगंज और सिविल लाइंस समेत कई थाना क्षेत्र में कपड़ा, फुटवियर व अन्य वस्तुओं की दुकानें खुली थीं। पुलिस ने कुछ पर कार्रवाई की तो कुछ को चेतावनी देकर छोड़ दिया।

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