प्रतापगढ़ जिले में पराली जलाने पर एक किसान पर मुकदमा

लेखपाल की तहरीर पर महेशगंज थाना में विमला देवी के विरुद्ध आईपीसी की धारा 278 व पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत एफआइआर दर्ज की गई। कुंडा के तहसीलदार रामजनम यादव के मुताबिक किसानों को पराली ना जलाने के लिए जागरूक किया जा रहा है।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Publish:Thu, 22 Oct 2020 12:08 PM (IST) Updated:Thu, 22 Oct 2020 02:21 PM (IST)
प्रतापगढ़ जिले में पराली जलाने पर एक किसान पर मुकदमा
हल्का लेखपाल की तहरीर पर पुलिस ने विमला देवी के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

प्रयागराज, जेएनएन। यूपी में प्रतापगढ़ जिले के महेशगंज थाना क्षेत्र के गरीबपुर गांव के किसान की पत्नी के खिलाफ पराली जलाने के आरोप में एफआइआर दर्ज की गई। जिले में पराली जलाने में एफआइआर का यह पहला मामला है।

लेखपाल की तहरीर पर दर्ज हुआ मुकदमा

महेशगंज थाना क्षेत्र के गरीबपुर गांव की रहने वाली विमला देवी पत्नी बांकेबिहारी ने धान की फसल की कटाई कराई थी। इनका खेत लोचनगढ़ गांव के बार्डर पर स्थित है। वहीं विमला देवी ने 19 अक्टूबर को अपने 0.600 हेक्टेयर भूमि पर धान की फसल का अवशेष पराली को जला दिया। सरकार ने पराली जलाने पर सख्ती से रोक लगा रखी है। पराली जलाने की भनक हल्का लेखपाल अयूब खां को लगी। वह मौके पर गए और पाया कि पराली जलाई गई है।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 8 के तहत एफआइआर

पूछताछ में पराली जलाने में विमला देवी का नाम सामने आया। लेखपाल की तहरीर पर महेशगंज थाना में विमला देवी के विरुद्ध आईपीसी की धारा 278 व पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत एफआइआर दर्ज की गई। कुंडा के तहसीलदार रामजनम यादव के मुताबिक किसानों को पराली ना जलाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। बार-बार बताया जा रहा है कि पराली जलाने से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचता है। इसके बावजूद विमला देवी ने पराली जलाकर नियम का उल्लंघन किया। उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज कर ली गई है। उनसे ढाई हजार रुपये जुर्माना की राशि वसूलने के लिए नोटिस भी जारी की जाएगी। जुर्माना की राशि ना अदा करने पर प्रशासन अगली विधिक कार्रवाई करेगा।

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