रिटर्न में देरी पर प्रतिदिन भरना होगा 50 रुपये जुर्माना

अभी तक इस रिटर्न को भरने में विलंब होने पर किसी तरह के जुर्माने का प्रावधान नहीं था लेकिन दिसंबर से जुर्माने की व्यवस्था लागू कर दी गई।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 16 Dec 2018 06:55 AM (IST) Updated:Sun, 16 Dec 2018 06:55 AM (IST)
रिटर्न में देरी पर प्रतिदिन भरना होगा 50 रुपये जुर्माना
रिटर्न में देरी पर प्रतिदिन भरना होगा 50 रुपये जुर्माना

प्रयागराज: हर माह समय से जीएसटीआर-01 दाखिल न करना व्यापारियों को अब महंगा पड़ेगा। तय समय के बाद ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करने पर उन्हें प्रतिदिन 50 रुपये के हिसाब से जुर्माना भरना होगा। जीएसटी काउंसिल ने यह व्यवस्था दिसंबर से लागू की है।

व्यापारियों को हर माह की 10 तारीख तक जीएसटीआर-01 तथा 20 तारीख तक जीएसटीआर-3बी ऑनलाइन भरना होता है। अभी तक इस रिटर्न को भरने में विलंब होने पर किसी तरह के जुर्माने का प्रावधान नहीं था लेकिन दिसंबर से जुर्माने की व्यवस्था लागू कर दी गई। अब जो व्यापारी विलंब से रिटर्न दाखिल करेंगे, उन्हें प्रतिदिन 50 रुपये के हिसाब से जुर्माना भरना होगा। व्यापारियों में इसे लेकर नाराजगी है।

उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार कल्याण समिति के संयोजक संतोष पनामा का कहना है कि जीएसटी वेबसाइट ठीक ढंग से काम नहीं कर रही। जीएसटीआर पोर्टल पिछले तीन दिन से नहीं खुल रहा है, जिसकी वजह से व्यापारी जीएसटीआर-01 एवं जीएसटीआर-3बी नहीं भर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जुर्माने का प्रावधान करना गलत है।

उनका कहना है कि जब तक जीएसटी की ऑनलाइन व्यवस्था पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, जुर्माना नहीं लगना चाहिए, क्योंकि रिटर्न दाखिल करने में हो रही देरी में व्यापारियों का कोई दोष नहीं है। उधर, मामला जीएसटी काउंसिल का होने के कारण पोर्टल न खुलने के संबंध में स्थानीय अफसर भी कुछ बोलने से बच रहे हैं। 20 दिसंबर को मंडलीय सम्मेलन :

अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर पुरानी पेंशन बहाली एवं 14 सूत्रीय मांगों को लेकर आठ एवं नौ जनवरी को होने वाली हड़ताल की तैयारी के लिए 20 दिसंबर को मंडलीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। महासंघ के मंडल मंत्री कड़ेदीन यादव एवं उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्टीरियल सर्विस एसोसिएशन के जिला महामंत्री संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि सम्मेलन में आगामी रणनीति एवं निर्देश जारी किए जाएंगे।

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