31 दिसंबर तक आक्सीजन प्लांट लाइसेंस से छूट, कोरोना संकट की वजह से प्रदेश सरकार का है यह फैसला

कमेटी ने 31 दिसंबर तक आक्सीजन प्लांट लाइसेंस से छूट दे दी है। नई यूनिट लगाना है तो वर्तमान में लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। लाइसेंस की अवधि खत्म हो रही है या खत्म हो गई है 31 दिसंबर 2021 तक लाइसेंस के बिना भी कार्य कर सकते हैं।

By Ankur TripathiEdited By: Publish:Tue, 20 Apr 2021 09:41 PM (IST) Updated:Tue, 20 Apr 2021 09:41 PM (IST)
31 दिसंबर तक आक्सीजन प्लांट लाइसेंस से छूट, कोरोना संकट की वजह से प्रदेश सरकार का है यह  फैसला
लाइसेंस की अवधि खत्म हो गई है, 31 दिसंबर 2021 तक लाइसेंस के बिना भी कार्य कर सकते हैं।

प्रयागराज, जेएनएन।  प्रदेश में आक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित कराने के लिए मुख्यमंत्री की ओर से गठित कमेटी ने 31 दिसंबर तक आक्सीजन प्लांट लाइसेंस से छूट दे दी है। यदि कोई नई यूनिट लगाने का इच्छुक है तो वर्तमान में लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। जिनके पास लाइसेंस की अवधि खत्म हो रही है या खत्म हो गई है, 31 दिसंबर 2021 तक लाइसेंस के बिना भी कार्य कर सकते हैं। यह जानकारी कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह सिंह ने मंगलवार को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अनीता सिंह, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नवनीत सहगल एवं उद्योग विभाग के जिला उप आयुक्तों के साथ वर्चुअल बैठक में दी। 


सिलेंडर रिफिलिंग या यूनिट लगाने को लाइसेंस की आवश्यकता नहीं 

उन्होंने कहा कि आक्सीजन उत्पादन करने वाली इकाइयों को अस्पतालों से जोड़कर हब एंड स्पोक मॉडल लागू किया जाए। यह भी बताया कि आक्सीजन उत्पादन की 96 इकाइयों को प्रदेश के लगभग 275 अस्पतालों से जोड़ दिया गया है। इससे किसी भी अस्पताल में आक्सीजन की आवश्यकता होने पर तत्काल आपूॢत हो सकेगी। यदि कोई व्यक्ति विधायक निधि से आक्सीजन प्लांट लगाने के लिए तैयार है तो एमएसएमई से प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेकर जिला उद्योग अधिकारी लगाने में सहायता करेंगे। कोई भी व्यापारी सिलेंडर रिफिलिंग या यूनिट लगाना चाहते है तो लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। जिलाधिकारी से मिलकर अपना प्रस्ताव दे तो सरकार सहयोग करेगी। कैबिनेट मंत्री ने यह भी बताया कि डीआरडीओ के 13 बड़ी आक्सीजन यूनिट को प्रदेश में लगाने की अनुमति दे दी गई है।

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