STF दारोगा, सिपाहियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने का आदेश, कोर्ट ने इस मामले में दिया आदेश

अनीत लाल का आरोप है कि किसी अन्य मुकदमे में उसके निर्दोष भतीजे को वांछित दिखाकर एसटीएफ के दारोगा एवं सिपाहियों ने हत्या कर लाश छिपा दिया। अधिकारियों से शिकायत के बाद कार्रवाई न होने पर न्यायालय में अर्जी दी।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Publish:Fri, 17 Sep 2021 11:59 AM (IST) Updated:Fri, 17 Sep 2021 11:59 AM (IST)
STF दारोगा, सिपाहियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने का आदेश, कोर्ट ने इस मामले में दिया आदेश
हत्या कर लाश छिपाने में एसटीएफ के दारोगा व सिपाही पर न्‍यायालय ने केस दर्ज करने का आदेश दिया।

प्रयागराज, जागरण संवाददाता। युवक की हत्या कर लाश छिपाने के मामले में अदालत ने एसटीएफ के दारोगा यशवंत सिंह और सिपाहियों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। प्रयागराज में थरवई थाना क्षेत्र के टिकरी इस्माइलगंज गांव के रहने वाले अनीत लाल ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरेंद्र नाथ की कोर्ट में दंड प्रक्रिया संहिता धारा 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया था।

रेलवे तार चोरी का मामला

अनीत लाल ने अदालत को बताया कि 31 अक्टूबर 2020 को उसका भतीजा राजकुमार गांव के रहने वाले हैदर एवं गुलाब के साथ निमंत्रण में गया था। इसके बाद वापस लौटकर नहीं आया। खोजबीन पर पता चला कि एसटीएफ के दारोगा यशवंत सिंह एवं एसटीएफ के सिपाही आनंद सिंह व अन्य गुलाब और हैदर को रेलवे तार चोरी करने के मामले में पकड़ ले गए थे। जबकि उसके भतीजे के बारे में एसटीएफ वाले कुछ नहीं बता रहे हैं।

निर्दोष को वांछित दिखाकर हत्‍या करने व लाश छिपाने का आरोप

अनीत लाल का आरोप है कि किसी अन्य मुकदमे में उसके निर्दोष भतीजे को वांछित दिखाकर एसटीएफ के दारोगा एवं सिपाहियों ने हत्या कर लाश छिपा दिया। अधिकारियों से शिकायत के बाद कार्रवाई न होने पर न्यायालय में अर्जी दी। कोर्ट ने कहा कि मामले में प्रथम दृष्टया अपराध किया जाना प्रकट हो रहा है। आरोपितों को दोषी मानते हुए कोर्ट ने थानाध्यक्ष थरवई को आदेश दिया कि मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर 15 दिन के अंदर कोर्ट को अवगत कराएं।

दारोगा व अन्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश

महिला से अभद्र भाषा में बात करने व झूठे मुकदमे में फंसा देने की धमकी देने के मामले में प्रयागराज की जिला अदालत ने दारोगा समेत तीन अन्य व दस अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। प्रयागराज में थाना कर्नलगंज क्षेत्र की रहने वाली प्रार्थिनी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट हरेंद्र नाथ की कोर्ट में अर्जी देकर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की थी।

सब इंस्‍पेक्‍टर पर यह लगा है आरोप

प्रार्थिनी ने आरोप लगाया कि आठ जून 2021 को दो भाइयों के मकान विवाद के मामले में विपक्षियों के साथ मिलकर कर्नलगंज थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर संजय सिंह ने प्रार्थिनी के बेडरूम में घुसकर अभद्र भाषा में बात की और पति को झूठे मुकदमे में फंसा कर जेल भिजवाने की धमकी दी। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) की अर्जी को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने इंस्पेक्टर कर्नलगंज को आदेश दिया कि दस दिन के अंदर दारोगा एवं अन्य के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना शुरू करें।

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