केशव प्रसाद मौर्य पर दर्ज मुकदमा वापसी की अनुमति, वन मंत्री के खिलाफ वारंट

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर धूमनगंज थाने में दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे की वापसी की अनुमति कोर्ट ने दे दी।

By Nawal MishraEdited By: Publish:Tue, 11 Dec 2018 09:36 PM (IST) Updated:Tue, 11 Dec 2018 09:37 PM (IST)
केशव प्रसाद मौर्य पर दर्ज मुकदमा वापसी की अनुमति, वन मंत्री के खिलाफ वारंट
केशव प्रसाद मौर्य पर दर्ज मुकदमा वापसी की अनुमति, वन मंत्री के खिलाफ वारंट

जेएनएन, प्रयागराज। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर धूमनगंज थाने में दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे की वापसी की अनुमति कोर्ट ने दे दी। शासन से मिले पत्र के आधार पर विशेष कोर्ट एमपी एमएलए के न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने मंगलवार को मुकदमा वापसी की अनुमति प्रदान कर दी। 

अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्राप्त मुकदमा वापसी की अर्जी को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किए जाने की संस्तुति सहायक शासकीय अधिवक्ता राजेश गुप्ता को दी। कोर्ट में शासन का पत्र पेश किया गया तो विशेष न्यायाधीश ने मुकदमा वापसी की अनुमति दे दी। घटना 20 अप्रैल 2007 की है। धूमनगंज थाने की पुलिस ने बमरौली की तरफ से आ रहे कारों के काफिले को रोका तो उसमें बीजेपी का झंडा लगा था। केशव मौर्य की गाडिय़ों के साथ चल रही इन गाडिय़ों पर अनुमति पत्र नहीं चस्पा था। इसी पर धूमनगंज पुलिस ने आचार संहिता का केस दर्ज किया था। 

वन मंत्री के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया वारंट

वन मंत्री दारा सिंह चौहान मऊ जिले के मधुवन थाने में दर्ज मुकदमे में गैरहाजिर चल रहे थे। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने मंत्री के मुकदमे में वारंट जारी करने का आदेश दिया। दारा सिंह चौहान पर आरोप है कि दस फरवरी 2017 को धारा 144 का उल्लंघन करते हुए भाजपा का चुनाव प्रचार किया। मामले में सुनवाई की अग्रिम तिथि दो जनवरी तय की गई है। 

मंत्री ने कोर्ट में किया सरेंडर, जमानत मंजूर

मंत्री सूर्य प्रताप शाही व एक अन्य आरोपित रवींद्र प्रताप ने मंगलवार को एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर के बाद गैर जमानती वारंट निरस्त करके जमानत पर छोडऩे के बाबत अर्जी पेश की। विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने जमानत का आधार पाए जाने पर आरोपितों को बीस-बीस हजार रुपये की दो धनराशि व इतनी ही धनराशि का मुचलका पेश करने पर रिहा किया जाने का आदेश दिया। कोर्ट ने अगली सुनवाई तिथि दो फरवरी मुकर्रर की है। घटना यह है कि देवरिया जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में 12 मार्च 1991 को विश्व ङ्क्षहदू परिषद राम मंदिर निर्माण कार्य सेवा समिति के बैनर तले सूर्य प्रताप शाही जुलूस निकाल कर जिलाधिकारी कार्यालय गए थे। साथ ही मुस्लिम आबादी में भी जुलूस ले गए थे। प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू की थी। उक्त उल्लंघन पर 23 लोगों के खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी।  

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