व्यापारियों के लिए खुशखबरी, रिटर्न में त्रुटियों का संशोधन अब आसानी से हो सकेगा Prayagraj News
केंद्रीय जीएसटी विभाग में कार्यशाला में एक अप्रैल 2020 से लागू होने वाले नए रिटर्न के बारे में जानकारी दी गई। बताया कि रिटर्न में गल्तियों का संशोधन अब आसानी से हो सकेगा।
प्रयागराज, जेएनएन। व्यापारियों के लिए अच्छी खबर है। रिटर्न में त्रुटियों का संशोधन अब आसानी से हो सकेगा। उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। पांच करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले व्यापारियों को मासिक रिटर्न भरना होगा। रिटर्न में गलतियों का संशोधन अब आसानी से हो सकेगा। एक अप्रैल 2020 से लागू होने वाले नए रिटर्न के बारे में आप भी जानकारी रखें।
केंद्रीय जीएसटी विभाग में कार्यशाला में विशेषज्ञों ने दी जानकारी
इस संबंध में केंद्रीय जीएसटी विभाग में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें एक अप्रैल 2020 से लागू होने वाले नए रिटर्न के बारे में जानकारी दी गई। अवगत कराया गया कि रिटर्न में गल्तियों का संशोधन अब आसानी से हो सकेगा। सहायक आयुक्त धर्मेंद्र सिंह ने पुराने एवं नए प्रस्तावित रिटर्न के अंतर को समझाया। मुख्य वक्ता डॉक्टर जायसवाल ने बताया कि एक अप्रैल 2020 से पांच करोड़ से ज्यादा व्यापार करने वाले मासिक रिटर्न-1 फाइल करेंगे, जबकि इससे कम टर्नओवर की स्थिति में अपंजीकृत करदाता को माल अथवा सेवा बेचने पर सहज, पंजीकृत करदाता को माल देने पर सुगम एवं एक त्रैमासिक फार्म-1 पर रिटर्न ऑनलाइन भरा जा सकेगा।
शून्य टर्नओवर के रिटर्न मोबाइल फोन पर एसएमएस द्वारा अपलोड किए जा सकेंगे
स्क्रीन पर ऑनलाइन प्रदर्शन करते हुए डॉ. जायसवाल ने कहा कि रिटर्न के संलग्नक एक को सावधानीपूर्वक भरने से संलग्नक दो स्वत: भर जाएगा। रिटर्न में किसी भी त्रुटि का संशोधन अब संलग्नक एक (अ) में आसानी से किया जा सकेगा। बताया कि अब शून्य टर्नओवर के रिटर्न मोबाइल फोन पर एसएमएस द्वारा अपलोड किए जा सकेंगे। संयुक्त आयुक्त गौरव चंदेल, उपायुक्त मधुकर आनंद और सहायक आयुक्त रोहित ने भी नए रिटर्न की जानकारी दी। इसके पूर्व कार्यशाला का उद्घाटन सीजीएसटी आयुक्त यशवंत महावर एवं अन्य अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर किया।
सेंट्रल एक्साइज एवं सर्विस टैक्स के मामले में 70 फीसद छूट
कार्यशाला में आयुक्त ने सबका विश्वास लीगेसी डिस्प्यूट रिजल्यूशन स्कीम के बारे में भी लोगों से चर्चा की। बताया कि इस स्कीम में आवेदन की तिथि 31 दिसंबर है। इसके तहत सेंट्रल एक्साइज एवं सर्विस टैक्स के मामले में 70 फीसद तक की छूट दी जा रही है। वहीं जुर्माना और ब्याज पूरा माफ किया जा रहा है। बताया गया कि जिन लोगों पर केवल जुर्माना का केस चल रहा है, वह भी इसका लाभ ले सकते हैं। उनका जुर्माना शून्य हो जाएगा। उनके लिए शत-प्रतिशत छूट है।