इलाहाबाद हाई कोर्ट में दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर अवमानना याचिका दाखिल
दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन की व्यवस्था हाई कोर्ट की ओर से पारित निर्देश के अनुसार न करने के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई है। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब तलब किया है। अब सुनवाई 17 नवंबर को होगी।
प्रयागराज, जेएनएन। दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन की व्यवस्था हाई कोर्ट की ओर से पारित निर्देश के अनुसार न करने के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई है। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब तलब किया है। अब सुनवाई 17 नवंबर को होगी।
प्रणव कुमार रॉय व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने सुनवाई की। याची अधिवक्ता विजयचंद्र श्रीवास्तव का कहना था कि वर्ष 2014-15 में हाई कोर्ट ने दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर विस्तृत आदेश जिला प्रशासन को दिया था। आदेश में विसर्जन की व्यवस्था गंगा के किनारे तालाब बनाकर व उसमें गंगाजल भरकर करना था। विसर्जन स्थल पर बिजली पानी और सुरक्षा की व्यवस्था करने का भी निर्देश था। इस वर्ष कोरोना संक्रमण के कारण प्रयागराज जिला प्रशासन ने अंदावा में विसर्जन करने की अनुमति दी है, जो उचित नहीं है। यह हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना है।