Citizens Charter: स्‍वतंत्रता दिवस के दिन ग्राम पंचायतों में लागू होगा सिटीजन चार्टर, जानें तैयारी

Citizens Charter डीपीआरओ आलोक कुमार सिन्‍हा ने बताया कि ग्राम पंचायतों में सिटीजन चार्टर तैयार कर 15 अगस्त को लागू कर दिया जाएगा। गांवों में सिटीजन चार्टर के अनुसार ही काम होगा। इसमें ग्राम पंचायत द्वारा लोगों को मिलने वाली सभी सुविधाएं शामिल होंगी।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Publish:Mon, 02 Aug 2021 04:05 PM (IST) Updated:Mon, 02 Aug 2021 04:05 PM (IST)
Citizens Charter: स्‍वतंत्रता दिवस के दिन ग्राम पंचायतों में लागू होगा सिटीजन चार्टर, जानें तैयारी
मेरी पंचायत मेरा अधिकार-जन सेवाएं हमारे द्वार अभियान के तहत सरकारी सुविधाएं व्यवस्थित करने की तैयारी है।

प्रयागराज, जागरण संवाददाता। ग्राम पंचायतों में तैयार किए जा रहे सिटीजन चार्टर को स्वतंत्रता दिवस के दिन यानी 15 अगस्त को लागू किया जाएगा। सभी सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने और कार्यों के लिए निश्चित समय भी तय होगा। समय पर काम पूरा न करने पर संबंधित ग्राम पंचायत सचिवों के खिलाफ शिकंजा कसा जाएगा। प्रयागराज जिले में 1540 ग्राम पंचायतें हैं। 'मेरी पंचायत मेरा अधिकार-जन सेवाएं हमारे द्वार' अभियान के तहत सभी ग्राम पंचायत में नई व्यवस्था लागू होगी। इसके तहत सिटीजन चार्टर तैयार कर 15 अगस्त को प्रकाशित कराया जाएगा।

डीपीआओ होंगे नोडल अधिकारी

सिटीजन चार्टर में पंचायत का संकल्प व मिशन, सेवा मानक व सेवाएं प्राप्त करने की प्रक्रिया व शिकायत निवारण प्रणाली आदि को शामिल किया जाना है। जिले की पंचायतों में सिटीजन चार्टर लागू करने के लिए डीपीआरओ को नोडल अधिकारी बनाया गया है। ग्राम पंचायतों की बैठकों की समय सारिणी www.panchayatcharter.nic.in पर अपलोड की जाएगी। सभी ग्राम पंचायतों में सुविधादाता (फैसीलेटर) का चयन करने के बाद उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो बैठक आयोजित कराएंगे। सभी ग्राम पंचायतों में बैठक कर सिटीजन चार्टर का अनुमोदन कराना जरूरी होगा। इसमें पंचायतें पुरानी नियमावली में संशोधन भी कर सकेंगी। लेकिन, पंचायतीराज नियमों के तहत ही सिटीजन चार्टर बनाने होंगे।

व्यवस्था और दुरुस्त करने की कवायद

इस अभियान के तहत ग्रामीणों को समयबद्ध ढंग से गांव में ही सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना है। हालांकि आय व जाति प्रमाण पत्र, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, खसरा खतौनी व परिवार रजिस्टर की नकल ग्राम पंचायतों द्वारा सुविधा दी जा रही है। इस व्यवस्था को और दुरुस्त करने की कवायद चल रही है।

बोले, डीपीआरओ

डीपीआरओ आलोक कुमार सिन्‍हा ने बताया कि ग्राम पंचायतों में सिटीजन चार्टर तैयार कर 15 अगस्त को लागू कर दिया जाएगा। गांवों में सिटीजन चार्टर के अनुसार ही काम होगा। इसमें ग्राम पंचायत द्वारा लोगों को मिलने वाली सभी सुविधाएं शामिल होंगी।

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