CBI: माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर की संपत्ति का पता लगाने प्रयागराज आएगी सीबीआइ
लंबे समय से फरार उमर पर सीबीआइ की ओर से दो लाख रुपये का इनाम घोषित है। इसके बावजूद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। पहले पुलिस और फिर सीबीआइ ने पूरा जोर लगा दिया लेकिन उमर को पिछले तीन साल में पकड़ने में नाकाम रही है।
प्रयागराज, जागरण संवाददाता। गुजरात जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के बेटे मो. उमर पर अब शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई है। उमर के नाम प्रयागराज में कितनी चल और अचल संपत्ति है, इसका पता लगाने के लिए जल्द ही लखनऊ से सीबीआइ की टीम यहां आएगी। लंबे समय से फरार चल रहे उमर पर सीबीआइ की ओर से दो लाख रुपये का इनाम घोषित है। इसके बावजूद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। पहले पुलिस और फिर सीबीआइ ने पूरा जोर लगा दिया लेकिन उमर को पिछले तीन साल में पकड़ने में नाकाम रही है।
अतीक और अशरफ की जायदाद हो चुकी है कुर्क
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अतीक अहमद और उसके छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ व अन्य करीबियों की दर्जनों अचल संपत्ति पहले ही कुर्क की जा चुकी है। छानबीन के दौरान अतीक के बेटे की संपत्ति के बारे में जानकारी नहीं जुटाई गई थी। मगर अब सीबीआइ कोर्ट ने उसकी संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया है, जिसका अनुपालन सीबीआइ करेगी। खुल्दाबाद थाना क्षेत्र के चकिया मोहल्ले में अतीक का मकान था, जिसे ध्वस्त किया जा चुका है। करबला तिराहे के पास उसका कार्यालय भी आधा गिराया गया है। इसके साथ ही सिविल लाइंस, धूमनगंज, करेली समेत अन्य स्थानों पर करोड़ों रुपये की अचल संपत्ति चिंहित कर कुर्क की गई थी।
सीबीआइ कोर्ट ने दिया था संपत्ति जब्त करने का आदेश
कहा जा रहा है कि अब सीबीआइ अब स्थानीय पुलिस, राजस्व, प्रयागराज विकास प्राधिकरण, नगर निगम, आरटीओ के सहयोग से उमर की चल व अचल संपत्ति का पता लगाकर कार्रवाई करेगी। देवरिया जेल में लखनऊ के प्रापर्टी डीलर की पिटाई करने में अतीक के साथ उसका बेटा उमर भी आरोपित है और फरार चल रहा है। उसी मामले में सीबीआइ कोर्ट ने कुछ दिन पहले संपत्ति जब्त करने का आदेश सीबीआइ को दिया है।