असमंजस में APS 2013 के अभ्यर्थी, संशोधित विज्ञापन के बाद हाई कोर्ट से भर्ती पर लगी रोक

संशोधित विज्ञापन के खिलाफ कुछ अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। याचिका पर कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दिया। आयोग के अधिकारियों का कहना है कि भर्ती को लेकर कोर्ट की अगली सुनवाई में स्थिति स्पष्ट होगी।

By Ankur TripathiEdited By: Publish:Tue, 28 Sep 2021 03:33 PM (IST) Updated:Tue, 28 Sep 2021 06:12 PM (IST)
असमंजस में APS 2013 के अभ्यर्थी, संशोधित विज्ञापन के बाद हाई कोर्ट से भर्ती पर लगी रोक
यूपीपीएससी ने जारी किया संशोधित विज्ञापन, हाई कोर्ट ने लगाई भर्ती प्रक्रिया पर रोक

प्रयागराज, राज्य ब्यूरो। परीक्षा में धांधली, नियम विरुद्ध हिंदी शार्टहैंड टेस्ट व हिंदी टाइप टेस्ट में अभ्यर्थियों को छूट देने के आरोप में उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग ने अपर निजी सचिव यानी एपीएस (सचिवालय) परीक्षा-2013 भर्ती निरस्त करके 13 सितंबर को संशोधित विज्ञापन जारी किया। नए नियम के तहत अभ्यर्थियों से जरूरी शैक्षिक दस्तावेज लिए जा रहे हैं। इस बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अब भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति है। सही जानकारी करने के लिए अभ्यर्थी आयोग का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें उचित जवाब नहीं मिल रहा है। आयोग कोर्ट की अगली सुनवाई की प्रतीक्षा कर रहा है।

सात साल से चल रही है भर्ती की एपीएस 2013 की प्रक्रिया

लोक सेवा आयोग ने 13 दिसंबर 2013 को एपीएस के 176 पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। इसमें सामान्य अध्ययन व सामान्य हिंदी की परीक्षा 2015 में हुई थी। हिंदी शार्टहैंड टेस्ट व हिंदी टाइप टेस्ट वर्ष 2016 में लिया गया। नियम विरुद्ध शार्टहैंड व टाइप टेस्ट में अभ्यर्थियों को आठ-आठ प्रतिशत की छूट दी गई। पांच सितंबर 2018 को परिणाम घोषित हुआ। अंतिम चरण की कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा के लिए 1044 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। इस बीच शार्टहैंड व टाइप टेस्ट में छूट देने के खिलाफ अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। कोर्ट ने भर्ती का अंतिम परिणाम जारी करने पर रोक लगा दिया था।

इसके बाद शासन के निर्देश पर आयोग ने 24 अगस्त को भर्ती निरस्त करके संशोधित विज्ञापन जारी किया। इसमें सिर्फ 2013-14 में भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से समस्त अंकपत्र व प्रमाणपत्र 22 अक्टूबर तक हाथों-हाथ अथवा स्पीड पोस्ट से भेजने का समय दिया गया। इधर, संशोधित विज्ञापन के खिलाफ कुछ अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। याचिका पर कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दिया। आयोग के अधिकारियों का कहना है कि भर्ती को लेकर कोर्ट की अगली सुनवाई में स्थिति स्पष्ट होगी। अभ्यर्थियों से जो दस्तावेज मांगे गए थे, वह प्रक्रिया चलती रहेगी।

16 नवंबर को प्रस्तावित है परीक्षा

एपीएस भर्ती की लिखित परीक्षा की संभावित तारीख 16 नवंबर निर्धारित है। कोर्ट के आदेश के बाद उक्त निर्धारित तिथि में परीक्षा होने की संभावना कम नजर आ रही है।

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