BS Series Number: अब बार-बार वाहन रजिस्ट्रेशन के झंझट से मुक्ति पाएं, जानें परिवहन मंत्रालय की योजना

बीएस सीरीज के ऐसे नंबर होंगे कि उसे लेने के बाद किसी भी राज्य में जाकर आपको नंबर बदलने की जरूरत नहीं होगी। आप ने जो लाइफ टाइम टैक्स जमा किया था वह सभी जगह मान्य होगा। इस सुविधा के लिए लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Publish:Mon, 20 Sep 2021 08:30 AM (IST) Updated:Mon, 20 Sep 2021 01:47 PM (IST)
BS Series Number: अब बार-बार वाहन रजिस्ट्रेशन के झंझट से मुक्ति पाएं, जानें परिवहन मंत्रालय की योजना
बीएस सीरीज नंबर से अब वाहन का टैक्स ट्रांसफर कराने के लिए लोगों को मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी।

प्रयागराज, जागरण संवाददाता। जिन लोगों का एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तबादला होता है या उनकी नौकरी के कारण उन्हें अक्सर अपने वाहन का अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) लेना पड़ता है। कई बार एनओसी लेने में बड़ी परेशानी होती है तो ऐसे लोग अब परेशान न हों। परिवहन मंत्रालय भारत सरकार जल्द ही उनकी सुविधा के लिए बीएस सीरीज के नंबर शुरू करने जा रहा है। 

किसी भी राज्‍य में जाकर नहीं बदलना पड़ेगा वाहन का नंबर

बीएस सीरीज के ऐसे नंबर होंगे कि उसे लेने के बाद किसी भी राज्य में जाकर आपको नंबर बदलने की जरूरत नहीं होगी। आप ने जो लाइफ टाइम टैक्स जमा किया था, वह सभी जगह मान्य होगा। इस सुविधा के लिए लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जल्द ही इसके पूरे नियम और फीस शुल्क के बारे में संपूर्ण जानकारी लोगों से साझा की जाएगी।

बीएस सीरीज सरल शब्‍दों में वन नेशन-वन नंबर है

अभी तक ऐसे वाहन स्वामी जिनका तबादला एक से दूसरे प्रदेश में होता है, उन्हें अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) लेकर संबंधित राज्य में नया पंजीयन कराना होता है। अब दो पहिया या चार पहिया वाहन का टैक्स ट्रांसफर कराने के लिए उन्हें मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे लोगों के लिए बीएस सीरीज शुरू होने जा रही है। बीएस सीरीज सरल शब्दों में वन नेशन-वन नंबर है। इस सीरीज का नंबर लेने पर बार-बार पंजीयन की कवायद नहीं करनी होगी।

इन दिक्‍कतों से वाहन स्‍वामी बच सकेंगे

अभी एनओसी लेकर दूसरे राज्य में गाड़ी का पंजीयन कराने पर वाहन स्वामी को लाइफ टाइम के शेष वर्ष का टैक्स पंजीयन कराने वाले आरटीओ कार्यालय में जमा करना होता है। क्योंकि वाहन स्वामी जहां पर पहले गाड़ी पंजीकृत कराता है, वहां पर लाइफ टाइम रोड टैक्स जमा करता है। दूसरे राज्य में गाड़ी पंजीयन कराने पर वह टैक्स वहां ट्रांसफार नहीं होता है। रोड टैक्स वापस लेने की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि वाहन स्वामी परेशान हो जाता है। कई बार चक्कर काटने पर जब टैक्स नहीं मिलता है तो आखिर में दोबारा शेष लाइफ टाइम का टैक्स जमा कर देता है। वाहन स्वामियों की इस परेशानी के स्थाई समाधान के लिए वन नेशन-वन नंबर की नई व्यवस्था लागू होने जा रही है।

एआरटीओ प्रशासन बोले- दोबारा टैक्‍स जमा करने की भी समस्‍या दूर होगी

प्रयागराज एआरटीओ प्रशासन डा. सियाराम वर्मा का कहना है कि बीएस सीरीज का नंबर लेने पर दूसरे राज्य में जाने के बाद रोड टैक्स दोबारा जमा करने की समस्या खत्म हो जाएगी। नया नंबर फार्मेट क्या होगा, कितना शुल्क देना होगा। इसको लेकर अभी तक कोई आदेश नहीं आया है। मुख्यालय से आदेश आते ही नई व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा।

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