Alllahabad High Court: बृजेश मेहता मुख्य न्यायाधीश सचिवालय के निबंधक सह प्रधान निजी सचिव नियुक्त

पूर्व निबंधक सह प्रधान निजी सचिव दिलीप चंद्र श्रीवास्तव के सेवानिवृत्ति से रिक्त पद पर एक अगस्त को यह नियुक्ति की गई है। बृजेश मेहता ने कार्यभार संभाल लिया है। वह मुख्य न्यायाधीश सचिवालय में मुख्य निजी सचिव का कार्य देखेंगे।

By Ankur TripathiEdited By: Publish:Mon, 02 Aug 2021 07:39 PM (IST) Updated:Mon, 02 Aug 2021 10:56 PM (IST)
Alllahabad High Court: बृजेश मेहता मुख्य न्यायाधीश सचिवालय के निबंधक सह प्रधान निजी सचिव नियुक्त
कार्यभार संभाला, निजी सचिवों व कर्मचारी अधिकारी संघ ने किया अभिनंदन

प्रयागराज, विधि संवाददाता। बृजेश कुमार मेहता इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के निबंधक सह प्रधान निजी सचिव नियुक्त किए गए हैं। पूर्व निबंधक सह प्रधान निजी सचिव दिलीप चंद्र श्रीवास्तव के सेवानिवृत्ति से रिक्त पद पर एक अगस्त को यह नियुक्ति की गई है। इन्होंने कार्यभार संभाल लिया है। वह मुख्य न्यायाधीश सचिवालय में मुख्य निजी सचिव का कार्य देखेंगे।

सात न्यायमूर्तियों के साथ रहे हैं कार्यरत

1987 बैच के वैयक्तिक सहायक बृजेश कुमार मेहता पिछले 34 वर्ष की सेवा के दौरान सात न्यायमूर्तियों के साथ कार्यरत रहे। निजी सचिव संवर्ग के अधिकारियों ने समारोह में बृजेश कुमार का अभिनंदन किया। सम्मान करने वालों में पंकज श्रीवास्तव, अवधेश कुमार, संजय पुरी, पुनीत श्रीवास्तव, सिद्धांत साहू, पीयूष कुमार, दिगंबर सिंह,शेखर पांडेय, ललित शुक्ल आदि शामिल थे। उच्च न्यायालय कर्मचारी अधिकारी संघ ने भी बृजेश कुमार मेहता के मुख्य न्यायाधीश सचिवालय का निबंधक सह प्रधान निजी सचिव बनाए जाने का स्वागत किया है और मुख्य न्यायाधीश एम एन भंडारी के प्रति आभार प्रकट किया है। इसमें उपाध्यक्ष कमलेश कुमार सिंह, महासचिव बृजेश कुमार शुक्ल, कनिष्ठ उपाध्यक्ष आलोक कुमार निरंजन, संयुक्त सचिव विजयानंद द्विवेदी, सहायक सचिव गवेन्द्र सिंह, कोषाध्यक्ष बृजेश कुमार यादव,खेल सचिव पंकज कुशवाहा व कार्यकारिणी सदस्य शामिल थे।

फर्जी अजय यशवंत नेहरू के खिलाफ आपराधिक केस चलाने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जार्जटाउन प्रयागराज स्थित अजय यशवंत नेहरू की जमीन को हथियाने का प्रयास करने वाले नकली नेहरू के खिलाफ आपराधिक केस चलाने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने दिया। कोर्ट ने मामला उजागर  होने पर उसे जेल भेज दिया था । 

कोर्ट ने कहा है कि विवादित जमीन के स्वामी विश्व प्रकाश श्रीवास्तव व सावित्री श्रीवास्तव ही हैं। पावर आफ अटार्नी से जमीन पर दावे को कोर्ट ने गैर पंजीकृत होने के कारण अस्वीकार कर दिया है। केयर टेकर आकाश कुमार शुक्ल को वेतन भुगतान कराने से इंकार कर दिया है।और कहा है कि जिलाधिकारी किसी को भूमि पर अवैध कब्जा न करने दे और भू स्वामी की सुरक्षा की जाए । जमीन पर बैनामा लेने वाले विश्व प्रकाश श्रीवास्तव का का आधिपत्य सौंपा जाय।

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