प्रयागराज में अश्लील हरकत का विरोध करने पर वकील पर किया था हमला, आरोपित की जमानत कोर्ट से नामंजूर
अचित रंजन ने सिविल लाइंस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जब वह अपने फ्लैट पर पहुंचे थे तो होटल रीजेंसी के कर्मचारी एक महिला से अश्लील हरकत कर रहे थे। उन्होंने उसका विरोध किया जिसके बाद आरोपित ने अपने साथियों के साथ हमला किया।
प्रयागराज, विधि संवाददाता। हाईकोर्ट के अधिवक्ता अचित रंजन सिंह पर जानलेवा हमला करने के आरोपित की जमानत अर्जी खारिज हो गई। अपर जिला जज संजय कुमार शुक्ला ने एडीजीसी अखिलेश सिंह व अभियुक्त के अधिवक्ता के तर्कों को सुनकर अर्जी नामंजूर की। अचित रंजन ने सिविल लाइंस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जब वह अपने फ्लैट पर पहुंचे थे तो होटल रीजेंसी के कर्मचारी एक महिला से अश्लील हरकत कर रहे थे। उन्होंने उसका विरोध किया, जिसके बाद आरोपित ने अपने साथियों के साथ हमला किया। हमले में जख्मी हुए अचित रंजन ने सिविल लाइंस थाने की पुलिस को तहरीर देकर नामजद मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
किशोर की हत्या में अभियुक्त की जमानत खारिज
प्रयागराज की जिला न्यायालय ने किशोर के हत्यारोपित शुभम भारतीय व अजीत कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी। यह आदेश जिला जज अमरजीत त्रिपाठी ने डीजीसी गुलाब चंद्र अग्रहरि को सुनकर दिया। इस घटना के वादी अरविंद कुमार ने सरायइनायत थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि चार जुलाई की शाम उसका भांजा घर के बाहर खेल रहा था। तभी आरोपित वहां आए और दीवार पर बमबाजी की। गर्दन पर छर्रे लगने से उनका भांजा जख्मी हो गया और फिर अस्पताल में मौत हो गई। अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने जमानत अर्जी निरस्त की। पुलिस ने इस घटना में नामजद मुकदमा लिखकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। वे नैनी जेल में बंद हैं।
अधिवक्ता परिषद की बैठक में प्रशिक्षण पर चर्चा
प्रयागराज की जिला कचहरी में गुरुवार को अधिवक्ता परिषद की जिला इकाई की बैठक हुई। प्रदेश संगठन मंत्री शीतल प्रसाद की अगुवाई में बैठक के दौरान अधिवक्ताओं के प्रशिक्षण पर चर्चा करते हुए मासिक बैठक की रूपरेखा तय की गई। कृष्ण बिहारी तिवारी की अध्यक्षता में हुई बैठक का संचालन मंत्री निर्मल कुमार पटेल ने किया।