Alllahabad High Court: बार एसोसिएशन के चुनाव में 12 हजार वकील करेंगे भागीदारी

एल्डर कमेटी के सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता एनसी राजवंशी वरिष्ठ टीपी सिंह व वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल तिवारी का कहना है कि चुनाव में पोस्टर-बैनर लगाने पर रोक लगाई गई है। यदि कोई उम्मीदवार इसका उल्लंघन करेगा तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

By Ankur TripathiEdited By: Publish:Mon, 18 Oct 2021 06:40 AM (IST) Updated:Mon, 18 Oct 2021 06:40 AM (IST)
Alllahabad High Court: बार एसोसिएशन के चुनाव में 12 हजार वकील करेंगे भागीदारी
बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एल्डर कमेटी कड़े कदम उठा रही है।

प्रयागराज, विधि संवाददाता। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव कराने के लिए एल्डर कमेटी कड़े कदम उठा रही है। चुनाव में छह हजार आजीवन सदस्य सहित लगभग 12 हजार सदस्य हिस्सा लेंगे। चुनाव में गड़बड़ी रोकने के लिए हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके जरिए परिसर व बूथ के बाहर की गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जाएगी। जो चुनाव प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न करेगा उसके खिलाफ अनुशासनात्मक, अवमानना व सदस्यता समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

एल्डर कमेटी की आमसभा आज, होगी वीडियो रिकार्डिंग

एक दिसंबर को प्रस्तावित चुनाव को निर्विघ्न कराने के लिए आज 18 अक्टूबर को एल्डर कमेटी की आमसभा होगी। प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आमसभा की वीडियो रिकार्डिंग कराई जाएगी।

...तब उम्मीदवारी होगी निरस्त

एल्डर कमेटी के सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता एनसी राजवंशी, वरिष्ठ टीपी सिंह व वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल तिवारी का कहना है कि चुनाव में पोस्टर-बैनर लगाने पर रोक लगाई गई है। यदि कोई उम्मीदवार इसका उल्लंघन करेगा तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। कमेटी का कहना है कि नियम-18 के अंतर्गत एसोसिएशन का प्रशासनिक व वित्तीय अधिकार एल्डर कमेटी ने संभाल लिया है। यदि कोई भी इसमें व्यवधान उत्पन्न करेगा तो 18 अक्टूबर को होने जा रही वार्षिक आम सभा में उसके बार से निष्कासन की कार्रवाई की जाएगी। बताया कि पिछली कार्यकारिणी का कार्यकाल चार अगस्त को समाप्त हो चुका है। एल्डर कमेटी से एक माह का समय न मांगने के कारण चार अगस्त से ही एल्डर कमेटी द्वारा कार्यभार संभाला जाना माना जाएगा। कहा कि आमसभा की तारीख कोर्ट ने तय की है। ऐसी स्थिति में आमसभा तक जिन सदस्यों ने शुल्क जमा किया होगा वही चुनाव प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्णपीठ के फैसले के अनुसार आम सभा को सदस्यता शुल्क जमा करने की तिथि बढ़ाने का अधिकार नहीं है।

बनाए गए तीन चुनाव अधिकारी

एल्डर कमेटी के तीन सदस्यों के अलावा शासकीय अधिवक्ता व सह चुनाव अधिकारी शिवकुमार पाल, वशिष्ठ तिवारी, महेंद्र बहादुर सिंह, शैलेंद्र सिंह राठौर व मनोज कुमार सिंह शामिल थे।

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