Allahabad High Court : हत्याकांड के आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

Allahabad High Court यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने अभियुक्तों की जमानत अर्जी पर एक साथ सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने अभियुक्तों के लंबे आपराधिक इतिहास व घायल वादी के साथ अन्य साक्ष्यों के आधार पर जमानत अर्जी खारिज किया है।

By Rajneesh MishraEdited By: Publish:Tue, 23 Feb 2021 08:49 PM (IST) Updated:Tue, 23 Feb 2021 08:49 PM (IST)
Allahabad High Court : हत्याकांड के आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
Allahabad High Court ट्रायल कोर्ट को यथासंभव एक वर्ष में सेशन ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया है।

प्रयागराज,जेएनएन। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के दारागंज में दिनदहाड़े अखिलेश त्रिपाठी उर्फ त्रिपाठीजी हत्याकांड में आरोपित अरविंद मेहरा, पिंटू महरा, सुक्खू निषाद, राहुल कुशवाहा व राहुल कच्ची की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने अभियुक्तों की जमानत अर्जी पर एक साथ सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने अभियुक्तों के लंबे आपराधिक इतिहास व घायल वादी के साथ अन्य साक्ष्यों के आधार पर जमानत अर्जी खारिज किया है। इसके साथ ही ट्रायल कोर्ट को यथासंभव एक वर्ष में सेशन ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया है।

मामले के अनुसार 20 सितंबर 2017 की सुबह 10.30 बजे जब वादी गगन निषाद अपने घर से कचहरी जा रहा था। रास्ते में गणेश भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए रुका।

वहां सुक्खू निषाद व शेरू निषाद चार पांच लोगों साथ खड़े थे। इसके बाद उन लोगों ने वादी पर बम व गोली से हमलाकर दिया। इससे वादी गोली लगने से घायल होकर गिर गया। पास में खड़े व्यक्ति अखिलेश त्रिपाठी भी बम का छर्रा लगने से घायल हो गए थे, बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। घटना की प्राथमिकी दारागंज थाने में दर्ज कराई गई। उसमें कहा गया कि अरविंद मेहरा की भूमिका केवल षड्यंत्र करने की है, उसका नाम राजकुमार शुक्ल व अन्य के बयान में आया है।

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