Allahabad High Court: सही तथ्य नहीं पेश होने से अभियुक्तों को जमानत मिलने पर कोर्ट गंभीर

कोर्ट में सही तथ्य प्रस्तुत नहीं होने के कारण सह अभियुक्त को मिली जमानत की पैरटी के आधार पर आरोपी को जमानत का अधिकार नहीं मिल जाता। कोर्ट ने कहा जमानत एक नियम है और जेल अपवाद। जमानत दी जाए या नहीं यह न्यायाधीश के न्यायिक विवेक पर निर्भर है।

By Ankur TripathiEdited By: Publish:Thu, 05 Aug 2021 06:53 PM (IST) Updated:Thu, 05 Aug 2021 06:53 PM (IST)
Allahabad High Court: सही तथ्य नहीं पेश होने से अभियुक्तों को जमानत मिलने पर कोर्ट गंभीर
अपर महाधिवक्ता को छह हफ्ते में रिपोर्ट तैयार कर पेश करने का निर्देश

प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी वकील की सही तैयारी नहीं होने व कोर्ट में तथ्य पेश नहीं हो पाने के कारण अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने को गंभीरता से लिया है। अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल को छह हफ्ते में रिपोर्ट तैयार कर 15 सितंबर को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है।

सरकारी वकील को केस की तैयारी का उचित समय मिले

हाई कोर्ट ने कहा है कि यह ध्यान दिया जाए कि सरकारी वकील को केस की तैयारी का उचित समय मिले ताकि जमानत अर्जी की सुनवाई के दौरान कोर्ट में केस के सही तथ्य पेश किये जा सके। कोर्ट ने कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में राज्य सरकार सबसे बड़ी वादकारी है। हर दिन एक हजार जमानत अर्जी दाखिल हो रही है। बिना सही तैयारी के अभियुक्तों को जमानत मिल जा रही है ।और पैरिटी के आधार पर जमानत पर रिहा करने की मांग की जा रही है। इसलिए राज्य विधि अधिकारियों को सहूलियत दी जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि कुछ अभियुक्तों को जमानत मिलने की पैरटी जमानत पर रिहा करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकती। जमानत देने के लिए जरूरी तथ्यों पर गौर किया जाना जरूरी है।

दुकान में घुसकर कर दिया था कत्ल

कोर्ट में सही तथ्य प्रस्तुत नहीं होने के कारण सह अभियुक्त को मिली जमानत की पैरटी के आधार पर आरोपी को जमानत का अधिकार नहीं मिल जाता। कोर्ट ने कहा जमानत एक नियम है और जेल अपवाद। जमानत दी जाए या नहीं यह न्यायाधीश के न्यायिक विवेक पर निर्भर करता है। कोर्ट ने 10 बजे रात दुकान में घुस कर छह लोगों द्वारा चापड आदि से हत्या करने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने कोतवाली फतेहपुर के शोएब की अर्जी पर दिया है। 15मई 2019 को छह लोग सानू की दूकान में आए और उसे बाहर खींचकर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस घटना में एक शख्स की मौत व कई घायल हो गए। बचाने के लिए दौड़ कर आए चश्मदीद गवाह भी हमले में घायल हुए हैं। मृतक के शरीर पर सात गंभीर चोटें आई जो उसकी मौत का कारण बनीं। बयानों से स्पष्ट है कि याची भी घटना के समय मौके पर मौजूद था।

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