इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश, इंटर के बाद सहायक अध्यापक पद के लिए DELED प्रशिक्षण मान्य

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इंटरमीडिएट के बाद किया गया डीएलएड प्रशिक्षण सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए मान्य है। हाई कोर्ट ने ऐसी अर्हता रखने वाली सहायक अध्यापक को वेतन और एरियर के भुगतान का निर्देश दिया है।

By Umesh Kumar TiwariEdited By: Publish:Mon, 25 Jan 2021 09:44 PM (IST) Updated:Mon, 25 Jan 2021 09:44 PM (IST)
इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश, इंटर के बाद सहायक अध्यापक पद के लिए DELED प्रशिक्षण मान्य
हाईकोर्ट ने कहा कि इंटरमीडिएट के बाद किया गया डीएलएड प्रशिक्षण सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए मान्य है।

प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इंटरमीडिएट के बाद किया गया डीएलएड प्रशिक्षण सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए मान्य है। हाई कोर्ट ने ऐसी अर्हता रखने वाली सहायक अध्यापक को वेतन और एरियर के भुगतान का निर्देश दिया है। पूजा कुमारी की याचिका स्वीकार करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्र प्रथम ने दिया है।

याची का कहना था कि याची 68500 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत चार सितंबर 2018 को उसकी नियुक्ति की गई। याची ने गोरखपुर में सहायक अध्यापक के पद पर ज्वाइन कर लिया। लेकिन, बीएसए गोरखपुर ने वेतन इस आधार पर रोक दिया कि याची ने राजस्थान से इंटरमीडिएट के बाद दो वर्ष का डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त किया है। बीएसए ने सचिव बेसिक शिक्षा को पत्र भेजकर दिशा-निर्देश मांगा है। जब उसका कोई जवाब नहीं आया तो हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई।

याची अधिवक्ता का कहना था कि एनसीटी द्वारा जारी 23 अगस्त, 2010 की अधिसूचना के अनुसार सहायक अध्यापक के लिए इंटरमीडिएट में 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण और दो वर्षीय प्रशिक्षण चाहे वह किसी भी नाम से जाए आवश्यक है। याची ने डीएलएड के बाद स्नातक किया है। कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए याची को वेतन व एरियर भुगतान करने का निर्देश दिया है।

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