Allahabad HighCourt : करवरिया बंधुओं को बेटी की शादी के लिए अल्पकालिक जमानत, रात में हुए जेल से रिहा

कोर्ट ने पूर्व सांसद कपिलमुनि करवरिया पूर्व विधायक उदयभान करवरिया व पूर्व एमएलसी सूरजभान करवरिया को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। यह जमानत सूरजभान करवरिया की बेटी की 19 मई को होने वाली शादी के लिए दी गयी है। वे रात में जेल से बाहर आए

By Ankur TripathiEdited By: Publish:Thu, 13 May 2021 06:59 PM (IST) Updated:Thu, 13 May 2021 10:33 PM (IST)
Allahabad HighCourt : करवरिया बंधुओं को बेटी की शादी के लिए अल्पकालिक जमानत, रात में हुए जेल से रिहा
तीनों भाई 13 मई से पांच जून तक जमानत पर रहेंगे। जबकि छह जून को समर्पण करना होगा।

प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने करवरिया बंधुओं को अल्पकालिक जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। इन्हें 10 लाख रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र जमा करना होगा। कोर्ट ने पूर्व सांसद कपिलमुनि करवरिया, पूर्व विधायक उदयभान करवरिया व पूर्व एमएलसी सूरजभान करवरिया को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। यह जमानत सूरजभान करवरिया की बेटी की 19 मई को होने वाली शादी में शामिल होने के लिए दी गयी है। तीनों भाई 13 मई से पांच जून तक जमानत पर रहेंगे। जबकि छह जून को समर्पण करना होगा। हाईकोर्ट का आदेश नैनी जेल प्रशासन को मिला तो रात करीब दस बजे दो भाई रिहा कर दिए गए जबकि कपिलमुनि की फिलहाल रिहाई एक मुकदमे में जमानत अटकी होने से नहीं हो सकी है।

 

तीनों भाइयों को मिली है जवाहर पंडित हत्याकांड में उम्र कैद की सजा

यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ. केजे ठाकर व न्यायमूर्ति अजीत सिंह की खंडपीठ ने करवरिया बंधुओं की अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है। अर्जी पर अधिवक्ता सुरेश द्विवेदी भुवनराज, अभिषेक यादव, पीके राय ने बहस की। तीनों भाइयों को सत्र न्यायालय इलाहाबाद ने जवाहर यादव उर्फ जवाहर पंडित की हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई है। इनके खिलाफ अपील विचाराधीन है। कोर्ट ने जेलर को करवरिया बंधुओं की रिहाई करने का निर्देश दिया है।

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