गौतमबुद्धनगर के डीएम सुहास एलवाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जारी किया अवमानना नोटिस
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गौतमबुद्धनगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पांच जुलाई तक आदेश का पालन करने अथवा व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर कारण बताने के लिए कहा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना केस चलाकर दंडित किया जाए।
प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गौतमबुद्धनगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पांच जुलाई तक आदेश का पालन करने अथवा व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर कारण बताने के लिए कहा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना केस चलाकर दंडित किया जाए। कोर्ट ने कहा कि आदेश की अवहेलना जारी रहती है तो वह पांच जुलाई को हाजिर हों।
यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने मेसर्स जेकेजी कंस्ट्रक्शन कंपनी की अवमानना याचिका पर दिया है। याची कंपनी के खिलाफ रेरा अथॉरिटी ने वसूली कार्रवाई शुरू की है जिसे चुनौती दी गई। कोर्ट ने कंपनी के विरुद्ध उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी। इसके बावजूद उसका बैंक खाता जब्त कर लिया गया। याचिका में आदेश की अवहेलना करने के लिए दंडित करने की मांग की गई है।