इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जारी किया अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य को अवमानना नोटिस
अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग प्रशांत त्रिवेदी को अवमानना नोटिस जारी कर हाई कोर्ट ने पूछा है कि क्यों न 18 फरवरी 2021 को पारित कोर्ट आदेश की अवहेलना करने पर उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई की जाय? याचिका की अगली सुनवाई 17 जनवरी 2022 को होगी
प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग प्रशांत त्रिवेदी को अवमानना नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने पूछा है कि क्यों न 18 फरवरी 2021 को पारित कोर्ट आदेश की अवहेलना करने पर उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई की जाय? याचिका की अगली सुनवाई 17 जनवरी 2022 को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन ने आल इंडिया यूनानी डाक्टर्स एसोसिएशन व परवाज उलूम की अवमानना याचिका पर दिया है।
अवमानना याचिका पर दी गई मोहत पर भी अमल नहीं किया गया
याची परवाज उलूम को 2017 में यूनानी चिकित्सा अधिकारी पद पर तदर्थ रूप में नियुक्त किया गया। उसे 20 साल की सेवा के बाद भी नियमित नहीं किया गया। विभागीय जांच कार्रवाई में निलंबित किया गया, लेकिन उसे पूरा नहीं किया गया और वह सेवानिवृत्त हो गया। हाई कोर्ट ने सेवा नियमित करने के याची के प्रत्यावेदन तय करने का निर्देश दिया जिसका पालन नहीं किया गया तो अवमानना याचिका पर कोर्ट ने सात जून 2021 को समय दिया। इसके बाद भी पालन नहीं किया तो कारण बताओ नोटिस जारी की है।
अभिषेक शुक्ल अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के स्थायी अधिवक्ता नियुक्त
प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट में अभिषेक शुक्ल को अलीगढ़ विकास प्राधिकरण का स्थायी अधिवक्ता नियुक्त किया गया है। उन्हें प्राधिकरण की तरफ से हाई कोर्ट में समस्त मुकदमों की नोटिस लेने का अधिकार दिया गया है। जो प्राधिकरण की ओर से बहस करेंगे। इस आशय का आदेश प्राधिकरण के सचिव ने जारी किया है। अभिषेक वर्तमान में हाई कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से भी स्थायी अधिवक्ता नियुक्त हैं।