इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बैंक आफ बड़ौदा ओलनगंज, जौनपुर के शाखा प्रबंधक को जमानती वारंट जारी किया

सुनवाई के दौरान न बैंक वकील हाजिर हुए और न ही बैंक अधिकारी ही आए। इसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया है और जमानती वारंट जारी कर तलब किया है। याची के खिलाफ लोन वसूली आदेश पर कोर्ट ने 26 जुलाई 2001 को रोक लगा रखी है।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Publish:Fri, 03 Dec 2021 03:58 PM (IST) Updated:Fri, 03 Dec 2021 03:58 PM (IST)
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बैंक आफ बड़ौदा ओलनगंज, जौनपुर के शाखा प्रबंधक को जमानती वारंट जारी किया
बीओबी ओलनगंज जौनपुर के शाखा प्रबंधक के खिलाफ हाई कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया है।

प्रयागराज, जागरण संवाददाता। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बैंक आफ बड़ौदा ओलनगंज जौनपुर के शाखा प्रबंधक के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने उन्‍हें 23 दिसंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने रन्नू व रामफेर की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता आरएन यादव ने बहस की।

सुनवाई के दौरान न बैंक वकील हाजिर हुए और न ही बैंक अधिकारी ही आए

कोर्ट ने बैंक को याची के लोन की पत्रावली पेश करने का निर्देश दिया था। साथ ही याची को याचिका की प्रति बैंक के वकील को देने को कहा था। बैंक के वकील अनादि कृष्ण नारायण ने कापी नहीं ली। सुनवाई के दौरान न बैंक वकील हाजिर हुए और न ही बैंक अधिकारी ही आए। इसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया है और जमानती वारंट जारी कर तलब किया है। याची के खिलाफ लोन वसूली आदेश पर कोर्ट ने 26 जुलाई 2001 को रोक लगा रखी है। बैंक जवाब नहीं दे रहा है।

डिप्टी जेलर पद पर प्रोन्नति प्रत्यावेदन तय करने का निर्देश

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरेली कारागार में जेल‌वार्डर याची को डिप्टी जेलर पद पर प्रोन्नति देने के मामले में एक माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति आलोक माथुर ने सुशील कुमार दीक्षित की याचिका पर अधिवक्ता धनंजय कुमार मिश्र को सुनकर दिया है।

कोट्र ने प्रत्‍यावेदन तय करने का निर्देश दिया है

याची का कहना है कि डिप्टी जेलर पद पर प्रोन्नति की सूची अग्रसारित की गई है। इसमें याची से कनिष्ठ विपक्षी का नाम शामिल है और वरिष्ठ होने के बावजूद याची का नाम सूची में शामिल नहीं है। याची ने प्रत्यावेदन दिया है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कोर्ट ने याची के 11 जनवरी 21 के प्रत्यावेदन को तय करने का निर्देश दिया है।

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