Allahabad High Court : प्रमुख सचिव रक्षा मंत्रालय को आदेश के पालन का निर्देश

Allahabad High Court हाई कोर्ट ने याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि आदेश पास होने के बाद गोदनामा पंजीकृत हुआ है। गोदनामा पांच से 15 साल आयु में नहीं लिया गया है। उसे विशेष अपील में चुनौती दी गई।

By Rajneesh MishraEdited By: Publish:Thu, 24 Jun 2021 09:24 PM (IST) Updated:Thu, 24 Jun 2021 09:24 PM (IST)
Allahabad High Court :  प्रमुख सचिव रक्षा मंत्रालय को आदेश के पालन का निर्देश
हाई कोर्ट ने याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि आदेश पास होने के बाद गोदनामा पंजीकृत हुआ है।

प्रयागराज,जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय के प्रमुख सचिव अजय कुमार को कोर्ट आदेश का दो माह में पालन करने का अतिरिक्त समय दिया है। कहा कि प्रथम दृष्टया अवमानना का केस बनता है, इसलिए आदेश का पालन कर याची को सूचित किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने प्रयागराज के हरनामू पाल की अवमानना याचिका पर दिया है।

याची ने कोर्ट में 20 अक्टूबर, 2020 को एसओएस टेक पद की भर्ती में पूर्व सैनिक का दत्तक पुत्र के नाते नियुक्ति में वरीयता देने की मांग की। गोद लेने वाले पिता पूर्व सैनिक रामबहादुर पाल का हलफनामा दिया कि वह दत्तक पुत्र है। गोदनामा पंजीकृत न होने के कारण अर्जी निरस्त कर दी गई। हाई कोर्ट ने याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि आदेश पास होने के बाद गोदनामा पंजीकृत हुआ है।

गोदनामा पांच से 15 साल आयु में नहीं लिया गया है। उसे विशेष अपील में चुनौती दी गई। खंडपीठ ने कहा कि गोद लेने वाले ने हलफनामा देकर कहा है कि 2001 में गोद लिया गया है। यह साक्ष्य है। जबकि गोदनामा 2019 में पंजीकृत कराया गया है। इस पर खंडपीठ ने याची को चयन कमेटी को साक्ष्य देने और कमेटी को वरीयता देने पर विचार करके तय करने का निर्देश दिया। लेकिन, उसका पालन नहीं किया गया।

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