इलाहाबाद हाईकोर्ट: पूर्व सांसद उमाकांत यादव व बेटे ने दी गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई को चुनौती

कोर्ट ने कहा कि रिकार्ड से साफ है कि उमाकांत यादव जेल में हैं और पुलिस ने गिरोहबंद अधिनियम के तहत एफआइआर दर्ज कराई है। इन पर दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि समाज में इस गैंग के भय व आतंक से गवाह नहीं मिलते।

By Ankur TripathiEdited By: Publish:Wed, 05 May 2021 09:23 PM (IST) Updated:Wed, 05 May 2021 09:23 PM (IST)
इलाहाबाद हाईकोर्ट: पूर्व सांसद उमाकांत यादव व बेटे ने दी गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई को चुनौती
आजमगढ़ के दीवारगंज थाने में दर्ज प्राथमिकी की वैधता की चुनौती याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व सांसद उमाकांत यादव, उनके पुत्र रविकांत यादव व विकास अग्रहरि के खिलाफ गिरोहबंद अधिनियम के तहत आजमगढ़ के दीवारगंज थाने में दर्ज प्राथमिकी की वैधता की चुनौती याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई जून 21 को होगी। 

यह आदेश न्यायमूर्ति डा केजे ठाकर तथा न्यायमूर्ति अजीत सिंह की खंडपीठ ने गैंग लीडर रविकांत यादव की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि रिकार्ड से साफ है कि उमाकांत यादव जेल में हैं और पुलिस ने गिरोहबंद अधिनियम के तहत एफआइआर दर्ज कराई है। इन पर दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि समाज में इस गैंग के भय व आतंक से गवाह नहीं मिलते।

प्रभात जर्दा फैक्ट्रीज की प्रोपराइटर की जमानत अर्जी खारिज

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेसर्स प्रभात जर्दा फैक्ट्रीज ओवरसीज नोएडा की प्रोपराइटर छाया देवी को जमानत देने से इंकार कर दिया है। उनके खिलाफ करोड़ों रुपये की टैक्स चोरी का आरोप है। अदालत ने आॢथक अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी। छाया देवी 19जनवरी 21 से जेल में बंद हैं। न्यायमूॢत सुभाष चंद्र ने अर्जी खारिज की। जमानत का प्रतिवाद केंद्रीय एक्साइज विभाग के वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश चंद्र शुक्ल ने किया।

करोड़ों रुपये की टैक्स चोरी का है आरोप

वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल चतुर्वेदी का कहना था कि याची फर्म की प्रोपराइटर है। फर्म का कार्य प्रबंधक द्वारा किया जाता है। इसके लिए उसे दोषी नहीं माना जा सकता। इस अपराध में पांच साल की सजा है। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाय। प्रभात जर्दा फैक्ट्री पर  28अक्टूबर 20 को जीएसटी अधिकारियों ने छापा डाला था। इसमें 62 करोड़ 10 लाख 28 हजार 165 रुपये का माल व कागजात जब्त किए गए। 

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