Allahabad High Court: बैैंक खाता फ्रीज किए जाने का आदेश रदद करने की याचिका खारिज
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बैंक खाते को फ्रीज करने का आदेश रद्द करने तथा फिर से खाता संचालन करने का निर्देश जारी करने की मांग में दाखिल याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि तथ्य छुपाकर कोर्ट से अनुतोष पाने की गुहार लगाई।
प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बैंक खाते को फ्रीज करने का आदेश रद्द करने तथा फिर से खाता संचालन करने का निर्देश जारी करने की मांग में दाखिल याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। इस याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि याची ने तथ्य छुपाकर कोर्ट से अनुतोष पाने की गुहार लगाई है।
याचिका स्वच्छ मन व हाथों से दाखिल नहीं की
यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव और जस्टिस अजय भनोट की खंडपीठ ने याची रोहित जावा की याचिका को खारिज करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि याची ने याचिका में यह बात नहीं बताई कि पासपोर्ट में फर्जीवाड़ा करने तथा प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही जांच के मद्देनजर खाते को फ्रीज किया गया है। याची ने याचिका स्वच्छ मन व हाथों से दाखिल नहीं की। कोर्ट ने याचिका वापस लेने की याची के अधिवक्ता की मांग को ठुकराते हुए कहा कि कोर्ट याचिका खारिज करते हुए हर्जाना नहीं लगा रही है। अदालत का कहना था कि याची भविष्य में याचिका दायर करते समय सभी तथ्यों को सही तरीके से स्पष्ट करेगा।